अस्पताल की लीज रद्द, विरोध में याचिका

अस्पताल की लीज रद्द, विरोध में याचिका
नागपुर सुधार प्रन्यास ने दायर की याचिका

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सामान्य नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अस्पताल शुरू करने के लिए उत्तर अंबाझरी मार्ग पर भूखंड नागपुर सुधार प्रन्यास ने लीज पर दिया था। लेकिन अब लीज रद्द करने पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने आगामी 12 जुलाई तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए।

यह है पूरा मामला : अस्पताल के संस्थापक-सदस्य डॉ. बालचंद्र सुभेदार ने यह जनहित याचिका दायर की है। जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुछ डॉक्टरों ने 1970 में नागपुर नागरिक सहकारी अस्पताल संस्था की स्थापना की। नागपुर सुधार प्रन्यास ने 20 अक्टूबर 1078 को संस्था को अस्पताल शुरू करने के लिए उत्तर अंबाझरी मार्ग पर 5842.48 वर्ग मीटर का भूखंड लीज पर दिया था। 24 जुलाई को लीज करार का नवीनीकरण कर लीज की मियाद 21 मार्च 2032 तक बढ़ाई गई थी। इस दौरान 2010 में अस्पताल बंद हो गया। अस्पताल अन्य इच्छुकों को चलाने के लिए देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। संस्था भी अस्पताल को पुनर्जीवित नहीं कर सकी, जिस कारण नागपुर सुधार प्रन्यास ने 3 जनवरी 2020 को लीज करार रद्द किया।इ सके विरूद्ध संस्था ने नासुप्र कानून की धारा 108-अ अंतर्गत राज्य सरकार के पास अपील दायर की है। इस प्रकरण में मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के न्या. अतुल चांदूरकर और वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई।

Created On :   7 July 2023 11:07 AM IST

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