Nagpur News: गड़चिरोली में खाट पर गर्भवती को अस्पताल ले जाने पर सरकार को नोटिस

गड़चिरोली में खाट पर गर्भवती को अस्पताल ले जाने पर सरकार को नोटिस
हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में मांगा जवाब

Nagpur News गडचिरोली जिले की एटापल्ली तहसील स्थित गोटाटोला गांव तक जाने वाली तीन किलोमीटर सड़क की खराब स्थिति के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। मजबूरी में ग्रामीणों ने गर्भवती महिला को खाट पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। इस घटना पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने गंभीर संज्ञान लेकर स्वतः जनहित याचिका दायर करने के आदेश दिए थे। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने जनजातीय विकास विभाग के सचिव, लोक स्वास्थ्य विभाग के सचिव सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। याचिका पर न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति रजनीश व्यास की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। अदालत ने इस घटना पर प्रकाशित समाचार "ग्रामीणों ने गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए बनाया खाट को स्ट्रेचर' पर स्वत: संज्ञान लिया था।

यह है मामला : समाचार के अनुसार मूल रूप से कासनसुर के पास रेकनार गांव की रहने वाली 20 वर्षीय गर्भवती महिला अपने मायके गोटाटोला में आई थी। 14 अक्टूबर 2025 को सुबह उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजनों ने तुरंत स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया। गोटाटोला की आशा कार्यकर्ता ने सूचना जारावंडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाई। स्वास्थ्य अधिकारी ने मेडिकल टीम के साथ एम्बुलेंस भेजी, लेकिन गोटाटोला तक की तीन किलोमीटर खराब सड़क के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी, तब इस पर परिवार और ग्रामीणों ने खाट को ‘स्ट्रेचर’ में बदलकर गर्भवती महिला को करीब एक किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचाया। वहां से उसे एम्बुलेंस द्वारा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला महिला अस्पताल भेजा गया, जहां ग्रामीणों और डॉक्टरों के प्रयास से उसकी जान बच गई।

कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था : यह घटना एक बार फिर आदिवासी बहुल इलाकों में बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति को उजागर करती है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वत: जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया था। साथ ही, अदालत ने एड. पी. आर. अग्रवाल को न्यायालय मित्र नियुक्त करते हुए उन्हें इस मुद्दे पर याचिका तैयार कर रजिस्ट्री में दाखिल करने के आदेश दिए थे। मामले पर सोमवार को हुई सुनवाई में एड. पी.आर. अग्रवाल ने उचित जनहित याचिका दायर की, जिसके बाद अदालत ने राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।

Created On :   2 Dec 2025 4:12 PM IST

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