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Nagpur News: उपराजधानी में मनपा के पास अस्पतालों की नियामक व्यवस्था नहीं, आरटीआई के जवाब में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर

- नियम उल्लंघन पर किसी भी अस्पताल को नोटिस जारी नहीं हुआ
- निरीक्षण और सत्यापन तक नहीं किया गया
- आरटीआई के जवाब में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही
Nagpur News. मनपा के स्वास्थ्य विभाग से मिली सूचना के अधिकार (RTI) के जवाब ने शहर के निजी क्लीनिकों और अस्पतालों पर निगरानी की पूर्णतः अनुपस्थित व्यवस्था का खुलासा किया है। आरटीआई कार्यकर्ता अभय कोलारकर द्वारा मांगी गई जानकारी में यह सामने आया कि मनपा के पास न तो कोई नियामक तंत्र है और न ही मरीजों की शिकायतों का रिकॉर्ड।
शिकायतों पर कोई रिकॉर्ड नहीं, न ही कार्रवाई
सूचना अधिकार कार्यकर्ता अभय कोलारकर ने 1 जनवरी 2022 से 20 अक्टूबर 2023 तक के बीच की जानकारी मांग थी
- मरीजों के साथ लापरवाही
- अधिक शुल्क वसूली
- बोर्ड न लगाना
- मृत्यु के बाद परिजनों को परेशान करना। ऐसी शिकायतों से संबंधित विवरण मांगा था
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मनपा प्रशासन ने जवाब में स्वीकार किया कि इन मुद्दों पर एक भी शिकायत दर्ज नहीं की गई, न ही किसी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड मौजूद है। यह स्थिति स्वयं में प्रशासनिक लापरवाही का प्रमाण है।
नियम तोड़ने पर भी नहीं दी गई कोई नोटिस
महाराष्ट्र नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम के अनुसार अस्पतालों में उपचार, कमरे और सर्जरी शुल्क का बोर्ड प्रदर्शित करना अनिवार्य है, लेकिन आरटीआई में मिले जवाब के मुताबिक बातें सामने आई।
- नियम उल्लंघन पर किसी भी अस्पताल को नोटिस जारी नहीं हुआ
- निरीक्षण और सत्यापन तक नहीं किया गया
- दंडात्मक कार्रवाई शून्य
- स्वास्थ्य विभाग ने केवल “समय-समय पर जारी निर्देशों” का उल्लेख कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान ली
कार्रवाई पूरी तरह निरंक
आरटीआई में पूछा गया कि अस्पतालों द्वारा नोटिसों की अनदेखी करने पर क्या कार्रवाई की गई?
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जवाब—“जानकारी निरंक”।
अर्थात, पिछले दो वर्षों में, न कोई नियम उल्लंघन दर्ज, न दंड, न कोई प्रशासनिक कदम, इससे साफ है कि अस्पतालों पर मनपा का नियामक नियंत्रण कागज़ों तक सीमित होकर रह गया है।
निगरानी खत्म, मरीजों की सुरक्षा पर खतरा
शिकायतों पर निगरानी न होने और कार्रवाई के अभाव में शहर के निजी अस्पतालों व नर्सिंग होम की लापरवाही लगातार बढ़ रही है, जिसका सीधा असर मरीजों की सुरक्षा और उपचार व्यवस्था पर पड़ रहा है।
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा
अस्पतालों से संबंधित शिकायतों के लिए मनपा के आनलाइन पोर्टल में सुविधा दी गई है। मरीजों से अधिक शुल्क लेने अथवा पैसों के लिए परेशान करने को लेकर कोई भी नियमावली नहीं है। मरीजों को उपचार में कमी अथवा अधिक रकम लेने को लेकर कोरोना काल में निरीक्षण की सुविधा दी गई थी। हालांकि अब भी मरीजों को शिकायत होने पर आनलाइन पोर्टल पर शिकायत दे सकते है।
Created On :   14 Nov 2025 7:49 PM IST












