Nagpur News: पूरे राज्य में स्थानीय निकाय के 3 दिसंबर की मतगणना पर हाईकोर्ट की रोक

पूरे राज्य में स्थानीय निकाय के 3 दिसंबर की मतगणना पर हाईकोर्ट की रोक
अब पूरी मतगणना प्रक्रिया 21 दिसंबर को होगी

Nagpur News कहीं पूरी नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए तथा कहीं केवल संबंधित प्रभागों के लिए घोषित संशोधित चुनाव कार्यक्रम को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी गई थी। इस मामले में मंगलवार को अदालत ने पूरे राज्य में नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी।

अदालत ने कहा कि यदि चुनाव परिणामों को ईमानदारी और निष्पक्षता से घोषित करना है, तो सभी परिणामों की घोषणा एक ही दिन की जानी चाहिए। इसलिए राज्य में पहले चरण की सभी नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के परिणाम 3 दिसंबर को घोषित नहीं किए जाएंगे। साथ ही, अदालत ने एक्जिट पोल के प्रसारण या प्रकाशन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

परिणामस्वरूप, अब पूरे राज्य में इन सभी नगर परिषद और नगर पंचायतों की मतगणना एक साथ 21 दिसंबर को होगी। ये याचिकाएं वर्धा जिले के देवली निवासी उमेश कामडी और दो अन्य व्यक्तियों तथा वरोरा निवासी सचिन चुटे सहित कुछ अन्य लोगों द्वारा संशोधित चुनाव कार्यक्रम के खिलाफ दायर की गई थीं।


Created On :   2 Dec 2025 2:58 PM IST

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