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नासुप्र को हाई कोर्ट का झटका, नोटिस खारिज
डिजिटल डेस्क, नागपुर। गलत भूखंड धारक को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी करने वाले नागपुर सुधार प्रन्यास को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में किरकिरी झेलनी पड़ी है। हाई कोर्ट ने नासुप्र के इस नोटिस को खारिज करके सही भूखंड धारक पर कार्रवाई की अनुमति दी है।
तकनीकी गलती का हवाला
यह मामला अनंत नगर के राठौल ले-आउट का है। नासुप्र ने 2 मई 2016 को अल्फिया अली को एमआरटीपी अधिनियम धारा 53 के तहत खसरा क्रमांक 83/2 पर किया गया अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। इसके जवाब में अली ने नासुप्र को पत्र देकर बताया कि उनका खसरा क्रमांक 83/2 से कोई संबंध नहीं है, उनका भूखंड खसरा क्रमांक 83/3 का है। इससे जुड़े दस्तावेज भी उन्होंने नासुप्र को पेश किए। इसके जवाब में नासुप्र ने भी हाई कोर्ट में दलील दी कि याचिकाकर्ता ने खुले भूखंड पर अतिक्रमण किया है, हालांकि नोटिस में खसरा क्रमांक 83/2 लिखा है, यह एक तकनीकी गलती है। लेकिन मामले में सभी पक्षों को सुनकर हाई कोर्ट ने नासुप्र के इस नोटिस को खारिज किया है। हालांकि नासुप्र को सही खसरा क्रमांक का नोटिस जारी करके अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की अनुमति दी गई है।
Created On :   25 Aug 2023 3:17 PM IST