अनदेखी: ऊर्जा प्रकल्प का विरोध, सरकार को नोटिस

ऊर्जा प्रकल्प का विरोध, सरकार को नोटिस
‘प्रदूषण’ : औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई शक के घेरे में

डिजिटल डेस्क,नागपुर। ऊर्जा प्रकल्पों की वजह से विदर्भ में पहले ही काफी प्रदूषण बढ़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए विदर्भ में अब एक भी ऊर्जा प्रकल्प न हो, यह मांग करती जनहित याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दायर है। याचिका पर न्या. अतुल चांदूरकर और न्या. वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर एक माह में जवाब मांगा है।

जनहित याचिका में दावा

विदर्भ कनेक्ट संस्थान ने ये जनहित याचिका दायर की है। हाल ही में कोराडी ऊर्जा प्रकल्प का विस्तार शुरू हुआ है। एक माह पूर्व संबंधित मामले की हुई जनसुनवाई को लेकर आरोप है कि वहां मौजूद लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला। याचिकाकर्ता के अनुसार, जनसुनवाई में नियमों का पालन नहीं किया गया। याचिका के अनुसार, राज्य में 24 हजार मेगावॉट बिजली की जरुरत है और सिर्फ विदर्भ में 17 हजार मेगावॉट बिजली का उत्पादन होता है। इस हिसाब से केवल 1800 मेगावॉट अतिरिक्त बिजली ही विदर्भ को चाहिए। इसलिए कोराडी ऊर्जा प्रकल्प के विस्तार का याचिकाकर्ता ने विरोध किया है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. तुषार मंडलेकर ने पैरवी की।

Created On :   21 Sept 2023 12:02 PM IST

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