बेहोशी की दवा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल का सश्रम कारावास

बेहोशी की दवा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल का सश्रम कारावास
प्रेग्नेंट होने पर खुला राज

डिजिटल डेस्क, नागपुर । बेहोशी की दवा देकर लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सत्र न्यायाधीश शरद आर. त्रिवेदी ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वाला अपराधी मनीष नीलकंठ गेडाम है। 16 जनवरी से 2 अप्रैल 2019 के दौरान जरीपटका में रहने वाली 16 वर्षीय युवती के घर जाकर आरोपी ने उसे पोहे खाने को दिए। पोहा में बेहोशी की दवा होने से लड़की बेहोश हो गई, जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जनवरी से अप्रैल के दौरान आरोपी ने अनेक बार उसके साथ ऐसा किया। लड़की गर्भवती हो गई। फरियादी लड़की की शिकायत पर जरीपटका पुलिस ने अपराध दाखिल कर आरोपी को 3 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। जांच अधिकारी भीमराव पाटील ने न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया। सबूतों से अपराध साबित होने पर न्यायाधीश त्रिवेदी ने आरोपी को पोक्सो के तहत 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सरकार द्वारा एड. सोनाली राऊत ने पक्ष रखा।

Created On :   9 May 2023 9:58 AM IST

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