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सवाल: आवारा श्वानों को बंदी रखने की व्यवस्था पर फटकार
डिजिटल डेस्क, नागपुर। महानगरपालिका अधिनियम में शहर के आवारा श्वानों को बंदी करके रखने का प्रावधान है। सिर्फ श्वानों की नसबंदी से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए शहर के आवारा श्वानों को बंदी करके रखने की क्या व्यवस्था है, इस बारे में बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने मनपा से सवाल किया और मामले में जवाब दायर करने के आदेश दिए।
एड. अंकिता शहा का माफीनामा : नागपुर खंडपीठ के परिसर में आवारा श्वानों को पशु प्रेमियों द्वारा खाना खिलाने के लिए जगह उपलब्ध करने की मांग करते हुए मनपा पशु चिकित्साधिकारी ने हाई कोर्ट के प्रबंधक को एक पत्र लिखा था। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने यह मांग अविवेकपूर्ण बताया। साथ ही एड. अंकिता शहा एवं पशु चिकित्साधिकारी डाॅ. गजेंद्र महल्ले को कारण बताओ नोटिस जारी कर अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए, इस पर जवाब मांगा था। इस मामले में डॉ. गजेंद्र महल्ले ने कोर्ट से माफी मांगी थी। अब एड. अंकिता शहा ने भी बुधवार को अपना माफीनामा कोर्ट में दायर किया।
Created On :   29 Sept 2023 10:33 AM IST