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आदेश: गणेशोत्सव के लिये बनी नीति का अमल करें
डिजिटल डेस्क,नागपुर। नागपुर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के दिशा निर्देशों के अनुसार पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव मनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई नीति पर अमल करने के आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने दिये। 7 अगस्त को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट में ये नीति पेश की थी। सरकार द्वारा पेश की गई नीति को ध्यान में रखते हुए मूर्ति विक्रेता और गणेश भक्ताें को इस साल का गणेशोत्सव मनाना है।
पीओपी मूर्तियों के इस्तेमाल पर हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई में प्रदेश के पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग के उपायुक्त ने हाई कोर्ट में एक शपथपत्र दिया था। इसमें कोर्ट को सूचित किया गया है कि पीओपी की समस्या पर पहले ही एक प्रशासकीय और एक तकनीकि समिति कार्य कर रही थी, लेकिन 17 मई 2023 को राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ली गई बैठक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक नई समिति गठित की गई है।
3 माह में राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी :यह समिति पीओपी से प्रदूषण फैलाने वाला तत्व हटाने का अध्ययन करके 3 माह में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके अलावा अगस्त 2022 में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नीति जैसे की वैसे स्थाई तौर पर लागू करनी है या इसमें बदलाव करने है, इस मुद्दे पर भी अपनी राय देगी। राज्य सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों को अपनाते हुए यह नीति अपनाई थी। उक्त बैठक में सभी जिलाधिकारियों, मनपा आयुक्त व स्थानीय स्वराज संस्था प्रमुखों को उनके अधिकार क्षेत्र में पर्यावरणपूरक तरीके से त्यौहार मनाए, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इर मामले में बुधवार को न्या. अतुल चांदूरकर और न्या. वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई, तब हाई कोर्ट ने गणेशोत्सव मनाने के लिये बनाई गई नीति का अमल करने के आदेश दिये। न्यायालय मित्र एड. श्रीरंग भांडारकर और मनपा की ओर से एड. जेमिनी कासट ने पैरवी की।
ऐसी है अस्थाई नीति
-केवल प्राकृतिक तरीके से बनी और नष्ट होने वाली मूर्तियों को अनुमति
-पीओपी की मूर्तियां प्रतिबंधित होंगी
-मूर्तियों के अंदर भरने, मूर्ति के आभूषण बनाने के लिए भूसे, सूखे फूल और प्राकृतिक रंगों के उपयोग को ही अनुमति
-केमिकल रंग या डाई प्रतिबंधित
-मूर्ति सजाने या पंडाल में सिंगल यूज प्लास्टिक या थर्माकॉल पर भी प्रतिबंध
-100 से अधिक मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकारों को मनपा से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य
-नियमों का उल्लंघन करने पर स्थानीय प्रशासन मूर्तिकार की डिपाॅजिट जब्त करके उस पर 2 वर्ष का प्रतिबंध
-आयोजन मंडल केवल स्थानीय प्रशासन से लाइसेंस प्राप्त मूर्तिकार से ही मूर्ति खरीद सकेंगे
Created On :   14 Sept 2023 12:36 PM IST