सीआरपीएफ में हर हाल में अनुशासन का पालन जरूरी

सीआरपीएफ में हर हाल में अनुशासन का पालन जरूरी
हाईकोर्ट ने निलंबन का आदेश कायम रखा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सीआरपीएफ जैसे रक्षा दल में अनुशासन का अत्यधिक महत्व है, जो भी यहां कार्यरत हो उन्हें अनुशासन का हर हाल में पालन करना होगा। इस निरीक्षण के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सीआरपीएफ के हवलदार का सेवा से निलंबन कायम रखा है। दरअसल नागपुर निवासी इस व्यक्ति की वर्ष 1990 में सीआरपीएफ में नियुक्ति हुई थी। प्रशिक्षण के बाद उन्हें रेडियो ऑपरेटर की जिम्मेदारी दी गई। कुछ समय के लिए वे नागपुर बटालियन में कार्यरत थे। बाद में वर्ष 2007 में उनका हैदराबाद बटालियन में स्थानांतरण हो गया। हैदराबाद में रिपोर्ट करने का आदेश मिलने के बावजूद उन्होंने इसका पालन नहीं किया। इस कारण उन पर विभागीय जांच बैठाई गई, जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया। इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई को याचिकाकर्ता ने पहले सीआरपीएफ महासंचालक के पास चुनौती दी, राहत न मिलने पर हाई कोर्ट की शरण ली। दलील दी कि स्वास्थ्य कारणों से वे उस समय नौकरी पर नहीं पहुंच सके थे, लेकिन हाई कोर्ट ने देखा कि विभागीय जांच में जब उनकी मेेडिकल जांच हुई तो उसमें उन्हें शारीरिक रूप से फिट पाया गया था, ऐसे ही नौकरी के कार्यकाल में भी उन्हें अनेक बाद लापरवाही के कारण चेतावनी भी दी गई थी। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद उक्त निरीक्षण के साथ हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। मामले में सीआरपीएफ की ओर से एड.नीरजा चौबे ने पक्ष रखा।

Created On :   26 July 2023 2:44 PM IST

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