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कोरोना मरीज को दें 2.82 लाख, उपभोक्ता आयोग का आदेश
डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोरोना मरीज को निजी अस्पताल में उपचार के लिए आए खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में उसे 2.82 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति चुकाने का आदेश जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस व जेनिंन्स इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिया है।
कंपनी ने किया था इनकार
गणेशपेठ निवासी शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी कंपनी से 8 लाख रुपए का पारिवारिक बीमा ले रखा था। 20 जुलाई 2020 को उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ तो इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें दूसरे बड़े निजी अस्पताल रेफर किया गया। पहले अस्पताल में शिकायतकर्ता को 4.51 लाख रुपए और दूसरे अस्पताल में 78,720 हजार रुपए का भुगतान करना पड़ा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने यह पूरी रकम चुकाने से इनकार कर दिया। कंपनी ने पहले अस्पताल के लिए मात्र 2.14 लाख रुपए और दूसरे अस्पताल के लिए 32,888 रुपए का भुगतान मंजूर किया। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने कंपनी को सेवा में त्रुटि का दोषी मान कर शेष रकम के भुगतान का आदेश दिया, साथ ही याचिकाकर्ता काे हुई शारीरिक और मानसिक परेशानी के लिए 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
Created On :   1 July 2023 2:00 PM IST