दुर्घटना में पैर कटा, एसबीआई जनरल नहीं दे रही क्लेम

दुर्घटना में पैर कटा, एसबीआई जनरल नहीं दे रही क्लेम
बीमित का आरोप : सारे दस्तावेज देने के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बीमा कराना जितना आसान है, उतना ही क्लेम लेना कठिन है। बीमित दुर्घटना में विकलांग ही क्यों न हो जाए, बीमा कंपनी इलाज का भुगतान नहीं करती है। शिकायत करने पर उनकी सुनवाई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं करते हैं।

कहा था, कंपनी पूरा खर्च देती : विकास श्रीवास्तव ने बताया कि उनका एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा है। पॉलिसी क्रमांक 1221074 का प्रीमियम भी उनके द्वारा जमा किया गया था। एजेंट व कंपनी के अधिकारियों ने कहा था कि हमारी कंपनी इलाज का पूरा भुगतान देती है। 24 सितम्बर 2022 को ट्रक की टक्कर से वे बुरी तरह घायल हो गए थे। उनके पैर व हाथ में गंभीर चोटें आने के कारण निजी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इलाज के दौरान उनका बायां पैर कट गया और बाएं हाथ का आॅपरेशन करना पड़ा। बीमा कंपनी के द्वारा उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं की गई। जब एजेंट के माध्यम से बीमा कंपनी में संपर्क किया गया, तो बीमा अधिकारियों के कहने पर सारे बिल व रिपोर्ट तथा फोटो कंपनी में सबमिट की गई थी और उनके द्वारा जल्द ही राशि देने का वादा किया गया। महीनों बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। क्लेम पाने के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया गया तो जिम्मेदारों ने भुगतान देने से इनकार कर दिया। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि पीआर अधिकारी से संपर्क किया गया, तो उन्होंने फोन पर जानकारी देने से इनकार कर दिया।

इस नंबर पर समस्या बताएं : स्वास्थ्य बीमा से संबंधित किसी भी तरह की समस्या आपके साथ भी है, तो आप दैनिक भास्कर के मोबाइल नंबर - 9422165556 पर वाट्सएप कर सकते हैं, जरूरी प्रमाण भी भेजें।

Created On :   5 July 2023 11:15 AM IST

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