फडणवीस मामले में 8 को फैसला

फडणवीस मामले में 8 को फैसला
चुनावी शपथ-पत्र में दो अपराधों का उल्लेख नहीं करने का मामला

डिजिटल डेस्क, नागपुर। भाजपा नेता व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विरोध में दायर की गई याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। इस पर फैसला आने की अपेक्षा थी, लेकिन अब 8 सितंबर को इस पर निर्णय आएगा। आरोप है कि 2014 के चुनावी हलफनामे में देवेंद्र फडणवीस ने दो अपराधों का उल्लेख नहीं किया था। इसके विरोध में एड. सतीश उके ने शिकायत दर्ज कराई थी। प्रकरण में सुनवाई पूरी हो गई है। फैसले की प्रतीक्षा है।

यह है पूरा मामला : देवेंद्र फडणवीस ने नगरसेवक रहते हुए एक सरकारी वकील के विरूद्ध कुछ शिकायतें की थी। उन्हें मामले से दूर करने की मांग करने वाला एक पत्रक निकाला था। इसके विरोध में संबंधित वकील ने ‘क्रीमिनल डिफेमेशन’ दायर की थी। बाद में उसी वकील ने वह वापस लिया। इस प्रकरण का उल्लेख देवेंद्र फडणवीस ने अपने चुनावी शपथ-पत्र में नहीं किया था। इस पर आपत्ति लेते हुए वकील सतीश उके ने देवेंद्र फडणवीस के विरोध में याचिका दायर की थी। इसमें एक और प्रकरण का भी समावेश है। दूसरा प्रकरण झोपड़पट्टीवासियों के लिए किए गए आंदोलन का है। एक जगह पर बसी झोपड़पट्टी पर संपत्ति कर लगाया जाए, इस संबंध में फडणवीस ने नगरसेवक रहते हुए मनपा को पत्र दिया था। इस अनुसार महानगरपालिका के अधिकारियों ने संबंधित मालिक को संपत्ति कर दिया था। इसे लेकर एक व्यक्ति ने मनपा में शिकायत कर दावा किया था कि वह जमीन निजी है और उसके मालकी की है।

2014 के विधानसभा चुनाव के शपथ-पत्र में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोनों अपराध का उल्लेख नहीं किया था। इसके विरोध में याचिका दायर की गई है। इस न्यायालयीन लड़ाई में दोनों अपराध नजरचूक के कारण रह गए हैं, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने अपने जवाब में कहा है। इसमें दोनों पक्षों का युक्तिवाद पहले ही पूरा हो गया है। नगापुर के जिला व सत्र न्यायालय में प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी इस संबंध में फैसला दे सकते हैं। इसके लिए पहले 5 सितंबर की तारीख सुनिश्चित की गई थी, अब 8 सितंबर को इस पर फैसला आने की उम्मीद है।

Created On :   6 Sept 2023 11:39 AM IST

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