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नागपुर : कोर्ट से आयकर को झटका...
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ से आयकर विभाग को तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आयकर विभाग को अगर किसी करदाता द्वारा भूतकाल में भरे गए आयकर का पुनर्मूल्यांकन करना है, तो इसके लिए ठोस कारण होने जरूरी हैं। किसी गलत कारण के आधार पर पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इस निरीक्षण के साथ हाई कोर्ट ने 24 मार्च 2020 को अकोला आयकर अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता अरविंद गुप्ता को जारी नोटिस को खारिज किया है।
यह है पूरा मामला : दरअसल, याचिकाकर्ता शेयर खरीदी-बिक्री करते थे। 24 मार्च 2020 को आयकर अधिकारी ने उन्हें नोटिस जारी कर सूचना दी कि वर्ष 2013-14 में याचिकाकर्ता द्वारा भरे गए आईटीआर में शेयर ट्रेडिंग से जुड़ा एक बड़ा लेन-देन शामिल नहीं किया गया था। इसलिए आयकर विभाग इस वर्ष का दोबारा मूल्यांकन करेगा। चूंकि इस प्रकरण को 4 वर्ष से अधिक का समय बीत गया था, इसलिए दोबारा कर मूल्यांकन करने की अनुमति सीधे प्रधान आय कर आयुक्त ने जारी की थी। आयकर विभाग का दावा है कि याचिकाकर्ता को शेयर बिक्री से करीब 10 लाख रुपए का लाभ हुआ था, लेकिन याचिकाकर्ता की दलील दी कि उन्हें लाभ नहीं, बल्कि 9.90 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। गलत तथ्यों के आधार पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है।
Created On :   9 Aug 2023 11:18 AM IST