फुटाला में स्थायी निर्माण कार्य नहीं कर सकते

फुटाला में स्थायी निर्माण कार्य नहीं कर सकते
  • हाई कोर्ट ने कहा-
  • फिलहाल जारी निर्माण कार्य पर रोक लगाने से भी इनकार
डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर के फुटाला तालाब में बनाए गए म्यूजिकल फाउंटेन नियमानुसार बनाया नहीं गया है। वहां बनाए गए म्यूजिकल फाउंटेन व पार्किंग प्लाजा के निर्माणकार्य को स्थगिती देने की मांग करने वाली याचिका स्वच्छ फाउंडेशन ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में दायर की है। इस प्रकरण में बुधवार को उच्च न्यायालय ने कहा कि फुटाला तालाब में कायम स्वरुपी यानी स्थायी निर्माणकार्य नहीं किया जा सकता, लेकिन हो रहे निर्माणकार्य को स्थगिती देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। जान-बूझकर अड़ंगा डाल रहे शहर के फुटाला तालाब में वैश्विक स्तर का म्यूजिकल फाउंटेन सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन फुटाला तालाब आर्द्रभूमि होने से वहां निर्माणकार्य करना अयोग्य है। यह पर्यावरणपूरक नहीं होने का दावा स्वच्छ फाउंडेशन ने अपनी याचिका में किया है। याचिका का विरोध करते हुए मेट्रो रेलवे की ओर से एड. आनंद परचुरे ने कहा कि सभी विभागों की एनओसी लेकर निर्माणकार्य किया गया है। सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय को बताया कि तेलंगखेडी गार्डन को जलापूर्ति करने के लिए राजे रघुजी भोसले ने फुटाला तालाब बनाया था। फुटाला तालाब मानवनिर्मित है। वेट लैंड में मानव निर्मित तालाब आता नहीं है। तालाब में स्थायी निर्माणकार्य कर फाउंटेन नहीं बनाया गया है। प्रेक्षक गैलरी हेरिटेज दीवार पर नहीं है। कांक्रीट के रोड पर गैलरी है। पार्किंग प्लाजा के लिए संबंधित विभाग की पेड़ कटाई के लिए अनुमति ली गई है। यह प्रकल्प नागपुर के वैभव में वृद्धि करने वाला है, किन्तु कुछ लोग इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। एड. परचुरे ने कहा कि इस प्रकल्प के कारण पर्यटन व्यवसाय बढ़ेगा। प्रकल्प जनहित का है।

Created On :   6 July 2023 11:48 AM IST

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