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हाईकोर्ट ने कहा- गारंटर की पेंशन से नहीं काट सकते ईएमआई
- ब्याज सहित रकम लौटाएं
- एसबीआई की दलील काम नहीं आई
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अपने हालिया फैसले में साफ किया है कि समय पर ईएमआई का भुगतान नहीं होने से कोई भी बैंक कर्ज के गारंटर की पेंशन निधि से ईएमआई नहीं काट सकता। इस निरीक्षण के साथ हाई कोर्ट ने चंद्रपुर के भद्रावती स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को याचिकाकर्ता बेंजामिन डेविड की पेंशन से काटी गई राशि 9 % ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से सेवानिवृत्त है। एसबीआई में उनका पेंशन खाता है। उनके परिचित भद्रावती निवासी मुन्नालाल चौहान ने एसबीआई से अक्टूबर 2018 मंे कर्ज लिया। बेंजामिन डेविड उनके गारंटर बने। अगस्त 2019 में चौहान का निधन हो गया। इसके बाद तो एसबीआई ने याचिकाकर्ता के पेंशन खाते से ईएमआई के रूप में 5360 रुपए प्रतिमाह कटौती शुरू कर दी। इस कटौती के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट की शरण ली। उनके वकील ने हाई कोर्ट में दलील दी कि सीपीसी के प्रावधानों के तहत पेंशन निधि से इस प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। मामले में सभी कानूनी प्रावधानों पर गौर करने के बाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है।
Created On :   1 July 2023 2:16 PM IST