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नायलॉन मांजा पाबंदी प्रकरण सीएम के पास
डिजिटल डेस्क, नागपुर । पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन मांजा के उत्पादन, उपयोग, बिक्री और भंडारण पर राज्य सरकार ने पाबंदी लगाई है। लेकिन, यह पाबंदी कैसी रहेगी? उसका क्रियान्वयन कैसा होगा? किसकी जिम्मेदारी रहेगी? इसका स्वरूप तैयार किया जा रहा है। यह प्रकरण फिलहाल मुख्यमंत्री के सामने है। इस बाबत आवश्यक कदम जल्द उठाए जाएंगे, यह जानकारी राज्य सरकार ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में दी है।
अब 2 अगस्त को सुनवाई : नागपुर शहर में मकर संक्रांति के दौरान पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन मांजा के इस्तेमाल किया जाता है। इससे अनेक जानें गई हैं। इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए नागपुर खंडपीठ ने जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका पर पिछली सुनवाई में राज्य सरकार द्वारा निकाली गई अधिसूचना में जानकारी पेश की गई थी। राज्य सरकार द्वारा निकाली गई नई अधिसूचना अनुसार, पतंग उड़ाते समय इस्तेमाल किए जाने वाले नायलॉन मांजा (सिंथेटिक), कृत्रिम अथवा कांच के बारीक चूरे सहित तैयार किए गए मांजे का उपयोग, उत्पादन, बिक्री, भंडारण पर राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग ने पाबंदी लगाई थी। न्यायालय ने इस अधिसूचना का तत्काल क्रियान्वयन करने के लिए इस पर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। इस अनुसार सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने यह जानकारी दी। अगली सुनवाई तक नायलॉन मांजा बंदी के स्वरूप पर योग्य कदम उठाए जाएं, यह निर्देश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दिए हैं। इस पर अब 2 अगस्त को सुनवाई तय की गई है। न्यायालयीन मित्र के रूप में एड. देवेन चव्हाण ने कामकाज देखा।
Created On :   7 July 2023 11:45 AM IST