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मुरूम का अवैध उत्खनन : 2 करोड़ 41 लाख 94 हजार का जुर्माना
डिजिटल डेस्क, काटोल/नागपुर। काटोल तहसील के रिंगणाबोडी सर्वे क्रमांक 9 और 10 मंे 2987 ब्रॉस अवैध मुरूम खुदाई (उत्खनन) करने पर महाराष्ट्र भूमि राजस्व अधिनियम 1966 के कलम 48 (7) के अनुसार दोषी पाए जाने पर तेजिंदर सिंह बलबीर सिंह रेणु और नाशिक काशीनाथ श्याम कुंवर पर दो करोड़ 41 लाख 94 हजार 700 रुपए का जुर्माना तहसीलदार राजू रणवीर ने सुनवाई के दौरान लगाया। महाराष्ट्र भूमि राजस्व नियम 1968 के चार अनुसार खेती के प्रयोजन के लिए भूमि पर खुदाई नहीं होगी, सिर्फ भूमि से खुले पत्थर ही निकाले जा सकते हैं, खेती युक्त भूमि से मिट्टी, मुरूम निकालने पर प्रतिबंध है। सरकारी नियमों का उल्लंघन कर तेजिंदर सिंह रेणु और नाशिक श्यामकुंवर ने रिंगणाबोडी सर्वे क्रमांक 9 और 10 सेे 2987 ब्रास मुरूम की खुदाई की। तहसीलदार राजू रणवीर ने पटवारी, मंडल अधिकारी, तालुका भूमि अभिलेख उपअधीक्षक को जांच के निर्देश दिए थे। सभी अधिकारियों की रिपोर्ट आने के बाद, तहसीलदार राजू रणवीर ने भी जांच की। जांच में तेजिंदर सिंह रेणु और नाशिक श्याम कुंवर के दोषी पाए जाने पर महाराष्ट्र भूमि राजस्व अधिनियम 1966 की कलम 48(7) के अनुसार क्रमश: 2 करोड़ 41 लाख 94 हजार 700 रुपए का जुर्माना तहसीलदार ने लगाया। ज्ञात हो कि अवैध मुरूम खुदाई करने वालों पर इतनी बड़ी कार्यवाही पहली बार हुई है।
Created On :   25 July 2023 10:23 AM IST