पड़ोसी युवक ने किया मासूम से दुष्कर्म

पड़ोसी युवक ने किया मासूम से दुष्कर्म
बालिका की बिगड़ी तबीयत तब सामने आई करतूत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। चॉकलेट दिलाने का झांसा देकर युवक ने मासूम बालिका से दुष्कर्म किया। प्रकरण उजागर होेने पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में पेश कर आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया गया। आरोपी शिवशंकर राकेशकुमार शर्मा (19), एमआईडीसी थाना क्षेत्र निवासी है। वह गैरेज में काम करता है। 9 जुलाई को जब उसके घर में कोई नहीं था, तब पड़ोस की पांच वर्षीय बालिका को चॉकलेट दिलाने का झांसा देकर वह उसे अपने घर ले गया और उससे दुष्कर्म किया। उसने बालिका को किसी को कुछ नहीं बताने के लिए डराया-धमकाया। बालिका का स्वास्थ्य खराब होने पर उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, तब इस घिनौनी बात का पता चला। पूछताछ के दौरान बालिका यह बार-बार कहती रही कि, उसे शिवशंकर के घर नहीं जाना। कारण पूछने पर शिवशंकर की करतूत के बारे में बताया। उपनिरीक्षक चांदेकर ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।

दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की जेल : किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी रामदास मारोती ठाकरे (59) को नागपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शरद त्रिवेदी ने 20 वर्ष जेल और 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। गौरतलब है कि ठाकरे पर 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का आरोप था। यह मामला कुही पुलिस थाना क्षेत्र का है। घटना 2 फरवरी 2019 की है। आरोपी और पीड़िता एक ही गांव के निवासी हैं। पीड़िता स्कूल की छात्रा है और उसके परिजन मजदूरी करते हैं। घटना के दिन पीड़िता गांव की नहर पर कपड़े धोने गई थी, उसे अकेला देख आरोपी ने उसके साथ जबर्दस्ती की। पीड़िता ने घर लौट कर परिजनों को सारी बात बताई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने यह फैसला दिया है। सरकार की ओर से सरकारी वकील सोनाली राऊत ने पैरवी की।

Created On :   21 July 2023 12:33 PM IST

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