फैसला: अरुण गवली का 28 दिन का फर्लो मंजूर

अरुण गवली का 28 दिन का फर्लो मंजूर
कारागृह उपमहानिरीक्षक के समक्ष अर्जी खारिज होने पर हाईकोर्ट में दी थी दस्तक

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर की हत्या के दोष में नागपुर मध्यवर्ती कारागृह में उम्रकैद की सजा काट रहे अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने मंगलवार को 28 दिन की फर्लो को मंजूरी दी। गवली ने फर्लो के लिए कारागृह उपमहानिरीक्षक के समक्ष अर्जी दायर की थी। लेकिन प्रशासन ने शांति व्यवस्था का कारण बताकर अर्जी खारिज कर दी थी। जिसके बाद गवली ने हाई कोर्ट की शरण ली। इस मामले में मंगलवार को न्या. नितीन सांबरे और न्या. वाल्मिकी मेनेझेस के समक्ष सुनवाई हुई। गवली इसके पूर्व भी दस से ज्यादा बार पैरोल और फर्लो पर जेल से बाहर आ चुका है। उसने कभी भी नियमों का उल्लंघन नही किया। अब तक निश्चित तारीख पर वह कारागृह में वापस आया है, ऐसा युक्तिवाद गवली के वकील मीर नगमान अली ने किया। कोर्ट ने सभी का पक्ष सुनकर गवली को फर्लो मंजूर किया।

Created On :   27 Sept 2023 12:55 PM IST

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