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हाई कोर्ट का आदेश: विवाहित लड़की की नौकरी पर निर्णय ले डब्ल्यूसीएल
- महत्वपूर्ण फैसला
- विवाहित लड़की की नौकरी पर निर्णय ले डब्ल्यूसीएल
डिजिटल डेस्क, नागपुर. वेस्टर्न कोलफिल्ड लि. में अनुकंपा के तौर पर नौकरी के लिए विवाहित लड़की ने आवेदन किया था, लेकिन शादीशुदा होने का हवाला देते हुए उसे नौकरी देने से डब्ल्यूसीएल ने इनकार कर दिया था। इसके विरोध में बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ में दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने उसके आवेदन पर एक महीने में उचित निर्णय लेने के आदेश डब्ल्यूसीएल को दिए हैं।
यह है पूरा मामला
नागपुर खंडपीठ में खुशबू चौटेल नामक विवाहिता ने यह याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार, डब्ल्यूसीएल के कर्मचारी राजू उसरे की 2020 में मृत्यु हुई। उन्हें कोई लड़का नहीं हैं। सिर्फ दो लड़कियां हैं और दोनों की शादी हो चुकी है। पिता की जगह अनुकंपा पर नौकरी के लिए खुशबू ने डब्ल्यूसीएल में आवेदन किया। डब्ल्यूसीएल के नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट के अनुसार, विवाहित लड़की को नौकरी देने से इनकार करते हुए उसका आवेदन खारिज कर दिया गया। फिर खुशबू ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। मामले पर न्या. अविनाश घरोटे और न्या. उर्मिला जोशी के समक्ष सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने डब्ल्यूसीएल का यह फैसला गैर-कानूनी और असंवैधानिक होने का दावा किया। साथ ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा डब्ल्यूसीएल के नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट के प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करने संबंधी निर्णय पर अमल करने पर जोर दिया। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि शादीशुदा हाेने के कारण लड़की को नौकरी से वंचित रखना संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा। काेर्ट ने सभी का पक्षों को सुनकर विवाहित लड़की के नौकरी के आवेदन अर्जी पर एक महीने के भीतर निर्णय लेने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से एड. अनिल ढवस और डब्ल्यूसीएल की ओर से एड. पुष्कर घारे ने पैरवी की।
महत्वपूर्ण फैसला
याचिका के अनुसार, डब्ल्यूसीएल में किसी कर्मचारी की नौकरी पर कार्यरत रहते हुए मृत्यु हुई तो अनुकंपा पर उसकी पत्नी, लड़का, अविवाहित लड़की, दत्तक लड़का और यह रिश्तेदार न हो तो भाई, विधवा लड़की, बहू और दामाद को नौकरी देने का प्रावधान है, लेकिन विवाहित लड़की को पिता की नौकरी मिलने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह कारण देते हुए ऐसे ज्यादातर मामले में इनकार कर दिया जाता है। इसके चलते हाई कोर्ट का यह फैसला विवाहित लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Created On :   2 Oct 2023 5:07 PM IST