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जिले में रोके गये 02 बाल विवाह
डिजिटल डेस्क, पन्ना। बाल विकास परियोजना पवई अंतर्गत ग्राम कटिया में एवं शाहनगर अंतर्गत ग्राम कचौरी में महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस एवं चाईल्ड लाईन की संयुक्त टीम एवं राजस्व विभाग के विशेष प्रयासों से मौके पर पहुंचकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों को बताया गया। बच्चों के माता-पिता एवं समाज के लोगों को समझाइश देकर बाल विवाह रोककर पंचनामा बनाया गया। बताया गया कि यदि ये बाल विवाह करते हैं तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9, 10 एवं 11 के तहत कानूनी कार्यवाही होगी। इस धारा के तहत बाल विवाह में शामिल होनें वाले सभी व्यक्ति एवं सेवा प्रदाता सजा के पात्र होगें। जिसमें 1 लाख रूपए जुर्माना अथवा 2 साल का कारावास अथवा दोनों हो सकते है। पन्ना जिले की समस्त नागरिकों से जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला पन्ना द्वारा अपील की गई है कि बाल विवाह का आयोजन पन्ना जिले में किसी भी स्थान पर होने की सूचना अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, संबंधित थाना प्रभारी, ग्राम पंचायत सचिव, स्कूल के शिक्षक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका को देवें या जिले में स्थापित कॉल सेन्टर 07732-250022 चाईल्ड लाइन नंबर 1098 या डायल 100 पर देवें।
Created On :   16 May 2022 4:15 PM IST