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पति-पत्नि को ०३-०३ माह की सजा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पवई द्वारा मारपीट से संबंधित घटना के मामलें मे आरोपीगणों अवध लाल विश्वकर्मा पुत्र टूडा विश्वकर्मा उम्र ५२ वर्ष एवं उसकी पत्नि श्रीमती उर्मिला विश्वकर्मा उम्र ५० वर्ष निवासी ग्राम बडख़ेरा को दोषी पाये जाने पर आईपीसी की धारा ३२३/३४ के आरोप में दोषी पाये जाने पर ०३-०३ माह का कठोर कारावास एवं ५००-५०० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रकरण के संबंध में बताया गया है कि माह ०७ जुलाई को फरियादी चिंटू विश्वकर्मा ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई थी कि दिनांक ०७ जुलाई २०१६ को उसके भाई अवध लाल की पत्नि उर्मिला घर के बगल में कुआं के रास्तें में मिट्टी खोद रही थी मना करने पर गाली देने लगी और चिल्लाई तो अवध लाल कुल्हाड़ी लेकर आया व मुदानी तरफ से मारी जो उसके सिर के पीछे लगी माँ व छोटे भाई ने बीच-बचाव किया। रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना कार्यवाही के उपरांत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनावाई में दोषी पाये जानें पर अवध लाल एवं उसकी पत्नि उर्मिला को सजा सुनाई गई।
Created On :   26 April 2022 5:05 PM IST