झोलाछाप डाक्टर पर 10 लाख का जुर्माना

10 lakh fine on fraudulent doctor
झोलाछाप डाक्टर पर 10 लाख का जुर्माना
पीडि़त परिवार को मिलेगी प्रतिकर राशि, फोरम का फैसला झोलाछाप डाक्टर पर 10 लाख का जुर्माना

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। हिंदुस्तान लीवर की कैंटीन के कर्मचारी की गलत इंजेक्शन लगाने से मौत के मामले में उपभोक्ता फोरम ने झोलाछाप डाक्टर संदीप राव के खिलाफ 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का फैसला सुनाया है। उपचार में हुए खर्च, आश्रितता की हानि, अंतिम संस्कार सहित अन्य मद में हुए खर्चे पीडि़त परिवार को 30 दिन में देने का आदेश दिया गया है। अधिवक्ता संजय मिश्रा ने बताया कि गलत इंजेक्शन लगाने से हिंदुस्तान लीवर के कर्मचारी मनोज विश्वकर्मा की मौत के मामले में मृतक की पत्नी सविता विश्वकर्मा, बेटा तरुण और बेटी हिमांशी की ओर से डॉ संदीप राव और नाहर नर्सिंग होम के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया गया था। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष बिपिन बिहारी शुक्ला, सदस्य निधि बारंगे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीडि़त परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया है। आरोपी डॉ संदीप राव के खिलाफ फैसला सुनाते हुए 30 दिन के अंदर पीडि़त परिवार को 10 लाख 9 हजार 375 रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
यह था मामला
हिंदुस्तानलीवर की कैंटीन के कर्मचारी मनोज विश्वकर्मा की 20 मई 2015 को संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी। परिजनों का आरोप था कि ऊंटखाना में क्लीनिक चलाने वाले डॉ संदीप राव ने उपचार में लापरवाही बरती थी। गलत इंजेक्शन लगाने के कारण मानोज की मौत हुई। परिवार ने कोतवाली थाने में शव रखकर हंगामा भी मचाया था। इस मामले में उपभोक्ता फोरम ने परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया।
मेडिकल बोर्ड ने दोनों डाक्टरों को दी क्लीन चिट
इस मामले में आरोप लगाया गया था कि डॉ नाहर और डॉ माथुर ने भी मृतक का उपचार किया था। दोनों चिकित्सकों के दवा के पर्चें भी पुलिस ने जब्त किए थे। जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड ने अभिमत दिया है कि डॉ विवेक नाहर (प्रवीण नाहर) एवं डॉ अनुराग माथुर उपचार के लिए अधिकृत हैं। मनोज के उपचार में गलत दवा या इंजेक्शन लगाना प्रदर्शित नहीं हुआ।
 

Created On :   18 Sep 2021 8:56 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story