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10 वर्ष पुराने मामले में पति सहित तीन आरोपियों को 10 साल की कैद
डिजिटल डेस्क,शहडोल। सामूहिक दुष्कृत्य कराने के बाद पत्नी का सौदा करने जैसे घिनौने कृत्य के आरोपी पति सहित तीन आरोपियों को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। करीब 10 वर्ष पहले हुए घटनाक्रम के मामले में अपर सत्र न्यायालय ब्यौहारी द्वारा ओरापीगण अजय कुमार बैस 33 वर्ष पिता कामता प्रसाद,रामनिहोर 46 वर्ष पिता रामसुन्दर बैस दोनों निवासी ग्राम भाटा कछार सरवाही खुर्द ब्यौहारी एवं लालजी 36 वर्ष पिता भीमसेन बैस निवासी ग्राम खन्तरा थाना मझौली जिला सीधी को धारा 365 एवं 370 भादवि में पांच वर्ष का कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 376 (2) (जी) में 10 वर्ष का कारावास एवं 5000 रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 506 बी में तीन वर्ष का कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में आरके चतुर्वेदी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी द्वारा पैरवी की गई।
यह है पूरा मामला
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि 3 दिसंबर 2012 को अपने ससुराल पसगढ़ी भाटा कछार जाने के लिए ग्राम मर्यादपुर से बस से निकली महिला लापता हो गई थी। भाई की रिपोर्ट पर ब्यौहारी थाने में 6 दिसंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। जांच के दौरान 6 अक्टूबर 2015 को महिला दस्तायाब हुई।
पूछताछ पर उसके द्वारा बताया गया कि 3 दिसंबर को उसका पति आरोपी अजय कुमार बैस ब्यौहारी में मिला और आरोपी लालजी बैस मामा ससुर के लडक़े एवं आरोपी रामनिहोर बैस के साथ मोटर साईकल से जंगल में ले गए और वहां सभी ने मिलकर साड़ी से दोनों पैर बांध दिए और अजय व लालजी ने गलत काम किया। अजय ट्रेन से मेरठ, मुजफ्फरपुर और फिर जानसर ले गया। मेरठ में लालजी भी मिल गया। तीनों उसे कुतुबपुर में यशपाल गुर्जर को 80 हजार रूपये में बेंच दिए। यशपाल गुर्जर उसे अपनी पत्नी बनाकर गलत काम करता रहा। जिससे उसके दो बच्चे हुए। यशपाल से बोली कि मायके की याद आ रही है। तब 30 सितंबर 2015 को जेठ के साथ भेजा। 5 अक्टूबर 2015 को ब्यौहारी पहुंची और सारी घटना पुलिस को बताई।
Created On :   12 Nov 2022 1:45 PM IST