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शहर में 11 मैरिज गार्डन, एक का भी नही हुआ है पंजीयन
डिजिटल डेस्क पन्ना। नगर में शादियों का सीजन चल रहा है लेकिन जो लोग अपनी शानोशौकत के लिये लाखों रूपये खर्च कर जिन मैरिज गार्डनो को विवाह स्थल बना रहे है उनको जागरूक होने की जरूरत है क्योकि पन्ना शहर में स्थित एक भी मैरिज गार्डन पंजीकृत नही है जिला मुख्यालय में पन्ना नगरपालिका परिषद की अधिकारिक जानकारी के अनुसार ११ मैरिज गार्डन संचालित है। जिनमें से लवकुश वाटिका मैरिज गार्डन द्वारा पंजीयन करने हेतु नगरपालिका में दस्तावेज जमा कराये गये है। जिसके पंजीयन की स्थिति यह है कि पंजीयन संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश नगरपालिका आदर्श उपविधि २०२० के अनुसार मैरिज गार्डनों के संचालकों को मैरिज गार्डनों का पंजीयन कराना अनिर्वाय है। बिना पंजीयन के संचालित हो रहे मैरिज गार्डनों मे आवश्यक मापदण्ड पूरे नही होने की वजह से जहां लोगो को जरूरी सुविधाए नही मिल पा रही है वही लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
बगैर पंजीयन के संचालित मैरिज गार्डनो का मामला न्यायालय में
अवैध रूप से संचालित मैरिज गार्डनो के मामले को लेकर शहर के अधिवक्ता राजेश दीक्षित द्वारा न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-२ में दायर किये गये मूल प्रकरण क्रमांक ६/१८ विरूद्ध अध्यक्ष एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी,पन्ना को के प्रचलित प्रकरण में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा दिनांक १० जनवरी २०२२ को प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन में शहर में ११ मैरिज गार्डनो के संचालित होने और उनमे से किसी का भी पंजीयन होने की जानकारी दी गई है तथा कहा गया कि लवकुश मैरिज गार्डन द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं दस्तावेज पर पंजीयन संबंधी कार्यवाही प्रचलन मे है कि वहीं शेष १० मैरिज गार्डनो को नियम के अनुसार पंजीयन करने का निर्देश दिये गये है।
मापदण्डों का मैरिज गार्डनों में नहीं हो रहे पालन
विवाह आयोजनो स्थलों में नियानुसार पंजीयन करना अनिवार्य है जिसमें सुरक्षा बंदोबस्त का इंतजामात करना मैरिज गार्डन संचालनों की जिम्मेदारी है विवाह एवं आयोजनो स्थलो में ध्वनि प्रदूषण रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए। स्थलों में निकायों की ओर से स्थित नाम व डिजायन के कचरा पात्र की व्यवस्था होनी चाहिए साथ ही साथ अग्निशमन यंत्रो व पार्किग व्यवस्था होना जरूरी है। गार्डन के लिये न्यूनतम भूमि, सामने की सडक़ की चौड़ाई साामने की ओर न्यूनतम हिस्से के संबंध में भी नियम निर्धारित है न्यूनतम ३० फीट होनी चाहिये। बोर्ड पर गार्डन में नियमों की जानकारी होनी चाहिये परन्तु अधिकांश मैरिज गार्डनो में नियमों का पालन नहीं हो रहा है।
व्यवसायिक टैक्स की चोरी की संभावनाएँ
मैरिज गार्डनो के संचालकों के लिये व्यवसायिक संबंध में नियम है किंतु उनके द्वारा व्यवसायिक टेैक्स किस तरह जमा किया जाता है इसके मद को लेकर कोई जानकारी नही है। नगरपालिका परिषद में पंजीयन नहीं होने से यह भी कहा जा रहा है कि मैरिज गार्डनो के संचालन द्वारा व्यवसायिक टैक्स की चोरी की जा रही है जो कि जाँच का विषय है।
नपा के सफाई कर्मचारी उठा रहे है मैरिज गार्डन का कचरा
शहर में चल रहे मैरिज गार्डनो में आयोजन के दौरान प्रतिदिन कचरा निकलता है जिसके निष्पादन की जिम्मेदारी पंजीयन नही होने के बावजूद नगरपालिका द्वारा की जा रही है और नगरपालिका के कर्मचारी मैरिज गार्डन बारात घरों में एकत्रित कचरे को उठाने का कार्य कर रहे है। कचरा उठाने को नगरपालिका को मैरिज गार्डनो से कितनी राशि प्राप्त होती है इसका भी कुछ अता-पता नही है।
Created On :   8 Feb 2022 11:18 AM IST