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तीसरी लहर में तीन दिन में कोरोना के १९ संक्रमित मरीज मिले
डिजिटल डेस्क पन्ना। जिले मे कोविड-१९ के संक्रमण की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है शुक्रवार १४ जनवरी २०२२ को आरटीपीसीआर की प्राप्त हुई कुल ५५६ जाँच रिपोटो मे ६ मरीज कोरोना संक्रमित पाये गये है जिले मे तीन दिन में कोरोना के १९ संक्रमित मरीज मिल चुके है। सभी १९ संक्रमित एक्टिव मरीज स्वास्थ विभाग द्वारा होम आईसोलेट किये गये है। कोरोना मरीजो के हर दिन मिलने के बाद स्वास्थ प्रशासन चिकित्सीय जाँच व्यवस्थाओ को अपडेट करने में जुट गया है। वही जिला प्रशासन द्वारा की तीसरी लहर की संभावनाओ को मद्देनजर संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य के साथ प्रतिबंधात्मक कदम उठाने शुरू कर दिये है। जहां स्वास्थ प्रशासन एवं जिला प्रशासन तीसरी लहर से उत्पन्न चुनौतियों को लेकर तैयारी कर रहा है वही आमजन कोरोना के तीसरी लहर की दस्तक और तीन दिन के दौरान जिले में ही १९ मरीज मिलने के बाद भी बैखोफ नजर आ रहे हैं क्योकि उनके द्वारा न तो मास्क लगाया जा रहा हे न ही सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है सेनेटाईजर का उपयोग करना तो लोग भूल चुके है।
स्कूल, छात्रावास बंद, हाट बाजार पर भी लगा प्रतिबंध
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार मिश्र ने कोविड-19 के पॉजीटिव और एक्टिव केस की संख्या में तेजी से बढोत्तरी के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, एवं म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(१), 72(२) के तहत नाईट कफ्र्यू के प्रतिबंधों के संबंध में आदेश पारित किया है। इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों के साथ-साथ अतिरिक्त दिशा निर्देश भी तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। अब आगामी 31 जनवरी तक कक्षा 1 से कक्षा 12 तक सभी स्कूल एवं छात्रावास बंद रहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्री.बोर्ड परीक्षा के संबंध में पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। इसी तरह सभी प्रकार के धार्मिक और व्यवसायिक मेलों, जुलूस और रैलियों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। आगामी आदेश तक अधिक जनसमूह एकत्रित होने वाले साप्ताहिक हाट बाजार भी प्रतिबंधित रहेेंगे। खुले मैदान अथवा स्थानों पर आयोजित होने वाले सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन इत्यादि के आयोजनों में अधिकतम 250 व्यक्ति शामिल होंगे। जबकि बंद हॉल में क्षमता के 50 प्रतिशत से कम लोगों की उपस्थिति में आयोजन अथवा कार्यक्रम हो सकेंगे। इसी तरह खेलकूद गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। जिला दण्डाधिकारी द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोगए सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों से 200 रूपये जुर्माना वसूला जाएगा। उक्त निर्देशों का कडार्ई से पालन करना जरूरी होगा। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188ए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और महामारी अधिनियम 1897 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
फीवर क्लीनिक स्थापित
जिला मुख्यालय में कोविड-19 के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की आशंका के दृष्टिगत टेस्ट सुविधा के लिए फीवर क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। जिला चिकित्सालय के फीवर क्लीनिक में आयुष चिकित्सक डॉ. प्रिया त्रिपाठी और धरमसागर रोड स्थित पन्ना शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के फीवर क्लीनिक में डॉ. सोनाली जैन को नामांकित किया गया है। चिकित्सकों को निर्धारित समय पर फीवर क्लीनिक का संचालन करने और कोविड टेस्टिंग एवं कोविड संदिग्ध मरीजों के प्राथमिक उपचार का कार्य संपादित करने के निर्देश दिए गए हैं।
Created On :   15 Jan 2022 2:01 PM IST