190 शालाओं ने किया पंजीयन 1,946 सीटें आरक्षित
डिजिटल डेस्क, अकोला. शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी गैर अनुदानित शालाओं में गरीब एवं जरुरतमंद घटक के बालकों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जाती है। इसके लिए छात्रों के आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से आरंभ हुई है। आगामी शैक्षिक वर्ष के लिए जिले में 190 शालाओं ने पंजीयन किया है संबंधित शालाओं के छात्रों के लिए 1946 सीटें आरक्षित रखी गई है। इनके लिए पहले दिन खबर लिखे जाने तक अकोला से 11 छात्रों ने आवेदन किया है।
17 तक कर सकते हैं आवेदन
वंचित, दुर्बल तथा जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अनुसार अल्पसंख्यक शाला छोडक़र मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक शालाओं में एडमिशन मिले इसके लिए शासन की ओर से यह योजना चलाई जा रही है। इस बार 190 शालाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है किन्तु सीटें 1946 है। छात्रों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बुधवार से आरंभ हुई है यह प्रक्रिया 17 मार्च की रात 12 बजे तक चलेगी। इसके बाद लकी ड्रा के माध्यम से छात्रों का चयन किया जाएगा। जिन छात्रों का चयन हुआ है उन छात्रों के दस्तावेजों की पड़ताल प्रक्रिया चलाई जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिन छात्रों के दस्तावेज पूरे हैं उन छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा। जिले की सातों तहसीलों में यह प्रक्रिया चलाई जा रही है। जो छात्र एडमिशन कंफर्म नहीं करेंगे उन छात्रों के स्थान पर वेटिंगवाले छात्रों को क्रमांकानुसार एडमिशन दिया जाएगा।
बालकों के नि:शुल्क व सकती की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अनुसार अल्पसंख्यक शाला छोडक़र मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक शालाओं में प्रवेश के लिए वंचित, दुर्बल तथा जरूरतमंद छात्रों हेतु कक्षा पहली में या पूर्व प्राथमिक कक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए आनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा रही है। शुरुआत में शालाओं के रजिस्ट्रेशन किए गए जिसमें 190 शालाओं की ओर से आनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया गया। पहले दिन पंजीकृत शालाओं की 1946 सीटों के लिए 11 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसी जानकारी शिक्षा विभाग की ओर से प्राप्त हुई है।
Created On :   2 March 2023 7:40 PM IST