नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास

20 years rigorous imprisonment for accused of raping minor
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास
पन्ना नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास

डिजिटल डेस्क, पन्ना। पन्ना जिले के धरमपुर थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोपी को न्यायालय ने २० वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि पीडि़ता बच्ची २७ अगस्त २०२० की शाम को अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। बच्ची के पिता मजदूरी करने के लिये चले गये थे और माँ अपनी बुआ सास की लडक़ी खत्म होने पर घर में बच्चों को अकेला छोडक़र मोटरसाइकिल से अपने नंदोई के साथ वहां गई थी। जब वापिस घर आई तो देखा कि छोटी बच्ची रो रही थी। उससे पूछा की क्यों रो रही हो तब मेरे लडक़े ने बताया कि शाम ०५ बजे बहिन घर के बाहर खेल रही थी तभी नत्थू सोनकर आया बहिन को गोदी में उठाकर अपने घर को गया। कुछ देर बाद बहिन रोते हुये आई तथा बताया कि नत्थू सोनकर ने उसके साथ गलत काम किया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना धरमपुर में आरोपी के विरूद्ध धारा ३६३, ३६६ए, ३७६ए, ३७६बी, ३४२ आईपीसी एवं ५एम/६ लैगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम २०१२ पर अपराध पंजीबद्ध किया गय। उक्त अपराध की विवेचना पूर्ण होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण को गंभीर प्रवृत्ति के चिन्हित अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। प्रकरण का विचारण न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) पन्ना के न्यायालय में हुआ। प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त नत्थू सोनकर उर्फ फरी पिता रामशरण सोनकर उम्र ४५ वर्ष जिला पन्ना को धारा ३६३, ३६६ए, ३४२ आईपीसी एवं ५एम/६पाक्सों एक्ट में क्रमश: ३ वर्ष, ५ वर्ष, ३ माह एवं २० वर्ष का कठोर कारावास से तथा अर्थदण्ड और ५००, ५००, ५०० रूपये एवं १००० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर क्रमश: ०३ माह, ०६ माह एवं ०१ वर्ष का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने पैरवी की।  

Created On :   5 March 2022 1:46 PM IST

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