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नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को २० वर्ष का काठोर कारावास
डिजिटल डेस्क, पन्ना। नाबालिक के साथ उसके घर मेेंं घुसकर दुष्कृत्य के मामले में दोषी पाये गये आरोपी दिलीप शर्मा को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट द्वारा अपने न्यायालय में सजा सुनाई गई है। अभियुक्त को आईपीसी की धारा ४५२ में ०३ वर्ष के कठोर कारावास एवं १००० रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। वहीं आईपीसी की धारा ३७६ पास्को एक्ट की धारा ३/४ में २०-२० वर्ष के कठोर कारावास तथा २०००-२००० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। बृजपुर थाना में पीडि़ता द्वारा घटना के संबंध में रिपार्ट दर्ज करवाई गई थी दिनांक २० अप्रैल को उसके पिताजी उसकी माँ का इलाज कराने सतना चले गये थे दोपहर को उसके तीनो भाई और बहिन खेत पर काम करने चले गये थे। वह घर पर अकेली थी दरवाजा खुला हुआ था वह अंदर काम कर रही थी तभी शाम ०४ बजे आरोपी दिलीप शर्मा घर के अंदर घुसा और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कृत्य किया गया। पीडि़ता की रिपार्ट पर अभियुक्त दिलीप शर्मा के विरूद्ध पुलिस द्वारा बृजपुर थाने में मामला पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट पन्ना के न्यायालय में हुई। प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुये दोषी पाये जाने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सजा सुनाई गई।
Created On :   19 Aug 2022 3:26 PM IST