नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास

20 years rigorous imprisonment for the accused of raping a minor girl
नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास
पन्ना नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास

डिजिटल डेस्क, पन्ना। नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना में दोषी पाये गये अभियुक्त रमेश सोनी पिता गोरे लाल सोनी को विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायालय पन्ना में सजा सुनाई गई। अभियुक्त को पास्को एक्ट की धारा ३ सहपठित धारा ४ (२) के आरोप में २० वर्ष का कठोर कारावास एवं ०५ हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया इसके साथ आईपीसी की धारा ५०६ भाग २ में ०७ वर्ष के कठोर कारावास एवं १००० रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। पिता ने पीडि़ता के साथ अजयगढ थाने में घटना के संबंध में दिनांक २१ जनवरी २०२१ को रिपोर्ट दर्ज कराई कि २० जनवरी को उसका लडक़ा आरोपी रमेश सोनी के घर टीव्ही देखने गया था जिसे बुलाने के लिये उसने अपनी पुत्री को रमेश के घर में रात्रि १० बजे भेजा कुछ समय बाद पुत्र वापिस लौट आया परंतु पुत्री घर वापिस नही आई इंतजार करने के कुछ समय बाद पुत्री रोते हुये घर लौटी जिसने पूछने पर रात में कुछ नही बताया। दूसरे दिन रात्रि ०८ बजे वह रो रही थी जिसे दिलासा देते हुये उसने पूछा तब उसने बताया कि रमेश सोनी के घर भैया को बुलाने जब गई थी तो उसने मेरा हाथ पकडक़र खटिया में पटक दिया तथा कपड़े उतारकर गलत काम किया और कहा कि तुम्हारी माँ बीमार है किसी को मत बताना नही तो तुम्हारे पिता को जान से मार देगें। घटना की रिपोर्ट पर अजयगढ़ थाने में अभियुक्त के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध हुआ। प्रकरण में आरोपी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई। घटना प्रकरण की विवेचना करते हुये पुलिस द्वारा न्यायायल में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट पन्ना ने अपने न्यायालय में की। अभियोजन पक्ष द्वारा घटना से संबंधित साक्ष्यों,तर्काे तथा न्यायिक दृष्टान्तों को प्रभावी तरीके से न्यायालय के समक्ष रखकर अपराध को प्रमाणित किया गया। न्यायालय में प्रकरण की सुनावाई पूरी करते हुये अभियुक्त को दोषी पाये जाने पर सजा सुनाई गई।  

Created On :   29 March 2022 12:07 PM IST

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