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याचिका के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें जोड़नेवाले वकील पर 25 हजार रुपए का जुर्माना
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने याचिका के साथ आपत्तिजनक तस्वीर जोड़ने वाले एक वकील पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। याचिका में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ति एसएम मोडक की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने मामले से जुड़ी बेहद अश्लील व आपत्तिजनक तस्वीरों को याचिका के साथ संलग्न करते समय कोई जिम्मेंदारी व गंभीरता नहीं दिखाई है। यह याचिका एक महिला ने अपने पति के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म का मामला रद्द करने की मांग को लेकर दायर की है। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका के साथ आपत्तिजक तस्वीरे जोड़ते समय इस बात को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया है कि याचिका कई विभागों के पास जाएगी। खंडपीठ ने कहा कि इस तरह की तस्वीरे को याचिका के साथ जोड़ना निजता का हनन है। इस तरह खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को तत्काल याचिका के साथ जोड़ी गई तस्वीरों को हटाने का निर्देश दिया है और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। खंडपीठ ने जुर्माने की रकम कीर्तिकर लॉ लाइब्रेरी में जमान करने को कहा है। खंडपीठ ने कहा कि हम सभी वकीलों से अपेक्षा करते है कि याचिका के साथ आपत्तिजनक तस्वीर लगाते समय थोडा वे अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करे और इस विषय पर गंभीरता दिखाए।
Created On :   11 Oct 2022 7:31 PM IST