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जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन पर 250 रुपए का जुर्माना
By - Bhaskar Hindi |30 Jun 2022 11:44 AM IST
शहडोल जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन पर 250 रुपए का जुर्माना
डिजिटल डेस्क,शहडोल। लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन का निराकरण समय सीमा में नहीं किए जाने पर जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉ.जीएस परिहार पर कलेक्टर द्वारा 250 रुपए की शस्ति अधिरोपित की गई है। जारी आदेश के अनुसार मझौली निवासी प्रवीण कुमार पटेल द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 1 अप्रैल को विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया था। जिसका निराकरण 26 अप्रैल तक किया जाना था। लेकिन समय सीमा में निराकरण नहीं हुआ। जिस पर पदाभिहित अधिकारी सीएस को प्रकरण के संबंध में प्रतिवेदन चाहा गया था। जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि आवेदक से मोबाइल पर संपर्क नहीं हुआ। उनके इस कृत्य को शासकीय कार्य में लापरवाही व उदासीनता माना गया, क्योंकि अधिनियम के तहत समय सीमा में निराकरण नहीं हुआ।
Created On :   30 Jun 2022 5:14 PM IST
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