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राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटे 2725 मामले
डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिला अदालत में हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में रविवार को 2725 मामलों का निपटारा हुआ। लोक अदालत में 42 साल पुराने एक आपराधिक मामले का भी निपटारा किया गया। विभिन्न मामलों में करोंड़ों रुपए समझौता और क्लेम राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई।
लोक अदालत से लोगों के समय व पैसे की बचत होने के साथ ही कोर्ट कचहरी के चक्कर से निजात मिलती है। जिला विधि सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, मोटर कानून संबंधी व पारिवारिक मा27मलों का निपटारा किया गया। प्रभारी जिला व सत्र न्यायाधीश विभा इंगले ने लोक अदालत का उद्घाटन किया। मामलों के निपटारे के लिए 62 पैनल तैयार किए गए थे। हर पैनल में एक न्यायाधीश, वकील व समाजसेवक शामिल थे।
मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ के भी 3 पैनल थे। 42 साल पुराने एक आपराधिक मामले को भी समाप्त किया गया। समझाैता राशि 15.48 करोड़ व मोटर दुर्घटना क्लेम के मामलों में 6.98 करोड़ की क्षतिपूर्ति दी गई। चेक बाउंस मामलों में 2.53 करोड़ व वैवाहिक विवाद के 49 मामलों का भी निपटारा किया गया। सालों से चल रहे मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए प्रभारी प्रमुख जिला व सत्र न्या. वी. पी. इंगले, जिला न्या. वी. बी. कुलकर्णी, जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव धनराज काले, न्यायिक अधिकारी, वकील, विधि स्वयंसेवक, न्यायालयीन कर्मचारियों ने विशेष प्रयास किए।
मतदान के लिए छुट्टी नहीं देने पर होगी कार्रवाई
सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों के साथ ही निजी संस्थानों में काम करने वाले मतदाताओं को मतदान के लिए छुट्टी देने के निर्देश राज्य सरकार ने दिए हैं। प्रजातंत्र में सभी मतदाताओं को मतदान करने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को मतदान से वंचित नहीं रखा जा सकता। मतदान के दिन ड्यूटी पर रहने वालों को मतदान के लिए कम से कम 2-3 घंटे की छुट्टी देने का सरकार ने शासनादेश जारी किया है। छुट्टी नहीं मिलने से मतदान से वंचित रहने की शिकायत मिलने पर संबंधित जिम्मेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी शासनादेश में दी गई है।
Created On :   18 March 2019 1:38 PM IST