छेडखानी के मामले में अभियुक्त को 3 वर्ष कठोर कारावास

3 years rigorous imprisonment to the accused in the case of molestation
छेडखानी के मामले में अभियुक्त को 3 वर्ष कठोर कारावास
पन्ना छेडखानी के मामले में अभियुक्त को 3 वर्ष कठोर कारावास

डिजिटल डेस्क पन्ना। विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट द्वारा एक नाबालिगछात्रा के साथ छेडख़ानी की घटना के मामले मे दोषी पाये गये अभियुक्त अवधेश पाण्डेय को सजा सुनाई गई है अभियुक्त को धारा 354 एवं 506 भाग दो आईपीसी के आरोप में क्रमश: 01-01 वर्ष कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। पीडिता द्वारा देवेन्द्रनगर थाने मे घटना के संबंध मे दिनंाक २० अगस्त २०१९ को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी की वह दिनांक १७ अगस्त २०२१ को सुबह ११ बजे घर से कालेज जाने के लिये निकली तो आरोपी अवधेश पाण्डेय बोला की चलो कालेज छोड़ देता हूँ जिस पर वह मोटर साइकिल मे उसके साथ बैठ गई। आरोपी द्वारा जब कालेज मोड़ पहुँचने पर मोटर साइकिल उसे उतारने के लिये नही रोकी गई तब उसके द्वारा पूछे जाने पर वह बोला की पेट्रोल भरवाकर कालेज छोड़ दूगाँ। यह बात करते हुये वह सूनसान रास्ते मे ले गया तथा अश्लीलता करने लगा जिसका उसके द्वारा उसका विरोध किया और शिकायत पिता से करने की बात कही तो उसके द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीडि़ता की रिपोर्ट पर देवेन्द्रनगर थाने मे अपराध पंजीबद्ध हुआ। थाना पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना पूरी करते हुये अभियुक्त के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया जिसकी सुनावई विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट द्वारा अपने न्यायालय मे की गई। सुनवाई पूरी करते हुये न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी पाये जाने पर सजा सुनाई गई। 

Created On :   4 Feb 2022 2:18 PM IST

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