नाबालिग से गैंगरेप के 4 आरोपियों को 20 साल का सश्रम कारावास

4 accused of gangrape from minor to 20 years rigorous imprisonment
 नाबालिग से गैंगरेप के 4 आरोपियों को 20 साल का सश्रम कारावास
 नाबालिग से गैंगरेप के 4 आरोपियों को 20 साल का सश्रम कारावास

कोतवाली थाना क्षेत्र के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सुनाई सजा
डिजिटल डेस्क टीकमगढ़ ।
कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले एक ग्राम में नाबालिग से गैंगरेप के मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वारा की गई। विचारण उपरांत मामला सिद्ध पाते हुए न्यायाधीश ने मामले से जुड़े चार आरोपियों को जहां 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अर्थदंड से भी दंड किया गया है। 
 शासन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सहायक अभियोजन अधिकारी और मीडिया सेल प्रभारी एनपी पटेल ने बताया कि 10-11 जनवरी 2018 की रात्रि करीब 12.30 बजे पीडि़ता घर के बाहर निर्मित टॉयलेट में गई थी, तभी वहां आरोपी महेंद्र लोधी पुत्र सोबरन लोधी उम्र 25 वर्ष अपने साथी भगवानदास उर्फ मझले पुत्र जानकी प्रसाद कुशवाहा उम्र 24 वर्ष,रूप सिंह पुत्र स्व.धनीराम राजपूत उम्र 25, पुष्पेंद्र पुत्र बृज बिहारी राजपूत उम्र 20 सभी निवासी ग्राम माडूमर के साथ पहुंच गया। आरोपियों ने पीडि़ता का मुंह दबाया और उसे जबरन हाथ पैर पकड़कर गांव के बाहर एक सूने घर में ले गए। यहां चारों आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी दुराचार की घटना को अंजाम दिया। पीडि़ता के चिल्लाने पर उसकी मां-पिता,चाचा-चाची दौड़कर घटना स्थल पर पहुंचे। यहां आरोपियों ने पीडि़ता के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी और भाग निकले। परिजनों ने तत्काल 100 डायल कर पुलिस को सूचित किया और वाहन से पीडि़ता व उसके परिजन कोतवाली पहुंचे। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 366, 376डी, 506 आईपीसी एवं 5 (जी)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपियों का डीएनए परीक्षण कराया गया। तत्पश्चात आवश्यक अनुसंधान के बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया। गुरूवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने मामले की सुनवाई उपरांत फैसला सुनाते हुए आरोपी महेंद्र, रूपसिंह, पुष्पेंद्र, मंझले उर्फ भगवानदास को आईपीसी की धारा 363 में 3-3 वर्ष कारावास और1-1 हजार रूपये अर्थदंड, 366 में 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 हजार रूपये अर्थदंड, धारा 376 डी के अपराध में   20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और 5-5 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्तगणों द्वारा अदा की गई अर्थदंड की राशि में से 28 हजार रूपये एवं 50 हजार रूपये सरकार द्वारा प्रतिकर के रूप में पीडि़ता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
 

Created On :   14 Feb 2020 2:46 PM IST

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