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45 एकड़ की टाउनशिप बिना टैक्स दिए बनी, नक्शा निरस्त हो सकता है, दो बैंकों को सील करने का आदेश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । लंबे समय से चर्चा और साधारण नोटिस जारी करने के बाद भी करदाताओं द्वारा नगर निगम से सम्पर्क नहीं किया जा रहा और टैक्स चुकाने कोई रुचि नहीं दिखाई गई इसलिए अब नगर निगम ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। यही कारण है कि निगम के वार्ड क्रमांक 74 के ग्राम गुरदा में बनी 45 एकड़ की ईको सिटी टाउनशिप को नोटिस जारी किया गया है कि 3 दिनों के अंदर यदि उन्होंने टाउनशिप का करारोपण नहीं कराया तो कालोनी सेल द्वारा जारी अनुज्ञा निरस्त कर दी जाएगी। इसके साथ ही महाराजपुर के दो बैंकों को भी नोटिस जारी किया गया है कि उनकी काबिज सम्पत्ति का टैक्स जमा नहीं किया गया है, इसलिए 3 दिनों के अंदर यदि टैक्स नहीं मिला तो बैंकों को सील कर दिया जाएगा।
नगर निगम के संभाग क्रमांक 15 सुहागी के जोन अधिकारी संतोष अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम आयुक्त अनूप कुमार सिंह के निर्देश पर बड़े बकायादारों से टैक्स वसूली की जा रही है और इसमें जो भी करदाता निगम से सम्पर्क नहीं कर रहे हैं या टैक्स नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में ग्राम गुरदा में राजेश जैन द्वारा विकसित की गई ईको सिटी टाउनशिप का अभी तक करारोपण ही नहीं कराया गया है, इन पर लाखों रुपयों का टैक्स बकाया है और कई मर्तबा सम्पर्क करने पर केवल आश्वासन ही दिया गया। अब राजेश जैन को 3 दिनों का अंतिम नोटिस जारी किया गया है कि या तो वे करारोपण कराकर टैक्स चुकाएँ या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इस संबंध में राजस्व उपायुक्त पीएन सन्खेरे और कालोनी सेल के कार्यपालन यंत्री अजय शर्मा को भी अवगत कराया गया है।
दो बैंकों से लोन लिया और उन्हें ही किराए पर दे दिया मकान
सुहागी जोन ने महाराजपुर मुख्य मार्ग पर बनाए गए एक मकान की स्वामी माया जैन पति संतोष जैन को भी नोटिस जारी किया है। श्री अग्रवाल ने बताया कि माया जैन पर सम्पत्तिकर की राशि 1 लाख 22 हजार रुपए बकाया है। कई बार नोटिस दिया गया लेकिन कर जमा करने कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस सम्पत्ति के लिए माया जैन ने भारतीय स्टेट बैंक शाखा महाराजपुर और केनरा बैंक शाखा महाराजपुर से लोन लिया है और उन्हें ही भवन किराए पर दे दिया है, इसलिए अब निगम ने दोनों बैंकों को भी नोटिस जारी किया है कि यदि मकान मालिक करों की राशि जमा नहीं करता है तो काबिजदार की यह ड्यूटी बनती है, यदि बैंकों ने 3 दिनों के अंदर कर जमा नहीं किया तो दोनों बैंक और एटीएम को सील कर दिया जाएगा।
Created On :   8 Aug 2020 2:31 PM IST