जिला परिषद स्कूलों के मरम्मत कार्य के लिए 5 प्रतिशत निधि होगी आरक्षित

5 percent fund will be reserved for repair work of Zilla Parishad schools
जिला परिषद स्कूलों के मरम्मत कार्य के लिए 5 प्रतिशत निधि होगी आरक्षित
जिला वार्षिक योजना जिला परिषद स्कूलों के मरम्मत कार्य के लिए 5 प्रतिशत निधि होगी आरक्षित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के स्कूली शिक्षा व खेल विभाग के लिए जिला वार्षिक योजना में 5 प्रतिशत निधि आरक्षित रखने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा व खेल (खेल उपविभाग को छोड़कर) विभाग के जिला वार्षिक योजना की स्कूली शिक्षा से संबंधित चार मौजूदा योजना का पुनर्रचना करने के लिए स्वीकृति दी है। इस 5 प्रतिशत निधि से जिला परिषद के प्राथमिक, माध्यमिक स्कूल के इमारत और कक्षाओं का विशेष मरम्मत कार्य, शौचालयों का मरम्मत कार्य, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए रैम्प, पीने के पानी की व्यवस्था, वाचनालय, जिला परिषद स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग से कक्ष, स्कूल की सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जा सकेगा। स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशला, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, डिजिटल स्कूल, इंटरनेट और वाइफाइ सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। आदर्श स्कूलों में विभिन्न आधारभूत सुविधाएं निर्माण की जा सकेंगी। मुंबई और मुंबई उपनगर जिले के लिए यह योजना लागू नहीं रहेगी। भविष्य में राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करने के लिए जिला वार्षिक योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने के लिए मान्यता भी दी गई है। यह संशोधित योजना आर्थिक वर्ष 2022-23 से लागू होगी। 

 

Created On :   21 April 2022 2:20 PM IST

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