रिश्वत लेने वाले एएसआई को 5 साल का सश्रम कारावास

5 years rigorous imprisonment to ASI for taking bribe
रिश्वत लेने वाले एएसआई को 5 साल का सश्रम कारावास
रिश्वत लेने वाले एएसआई को 5 साल का सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क टीकमगढ़ । फरियादी और उसके पिता को जमानत देने के एवज में सुविधा शुल्क मांगने व लोकायुक्त द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान एएसआई के रंगेहाथ पकड़े जाने के मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के अलावा विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम डीके मित्तल द्वारा की गई। विचारण के बाद मामला सिद्ध पाए जाने पर आरोपी एएसआई सोहन लाल राठी को जहां 5 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। वहीं 6 हजार रुपए अर्थदंड भी ठोका है। 
जमानत देने की 5 हजार रुपए रिश्वत की मांग
शासन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे जिला अभियोजन अधिकारी आरसी चतुर्वेदी ने बताया कि फरियादी विजय कुमार वाल्मीक द्वारा 1 मई 2016 को एसपी लोकायुक्त के समक्ष लिखित शिकायत दी गई थी कि 18 अप्रैल 16 को उसका उसके पड़ोसी राहुल वाल्मीक से विवाद हो गया था। जिसकी रिपोर्ट राहुल वाल्मीक ने थाना लिधौरा में की थी। राहुल की रिपोर्ट पर से इस प्रकरण के फरियादी विजय कुमार वाल्मिक एवं उसके पिता पर लिधौरा थाने में मामला दर्ज किया था। उक्त मामले में फरियादी एवं उसके पिता को जमानत देने के लिए आरोपी एएसआई सोहन लाल राठी द्वारा 5 हजार रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी। इसकी शिकायत उसने लोकायुक्त एसपी से की थी। लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा था।
 

Created On :   25 Sep 2019 8:35 AM GMT

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