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निजी-सरकारी स्कूलों में शिक्षकों-कर्मचारियों की 50% उपस्थिति अनिवार्य
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के सरकारी, निजी अनुदानित, गैर अनुदानित समेत सभी प्रकार के शिक्षा संस्थाओं के स्कूलों में अब शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को ऑनलाइन, ऑफलाइन और डिस्टेंस एजुकेशनसंबंधित काम के लिए तत्काल सेवा में शामिल होने को कहा गया है। गुरुवार को राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग ने स्कूलों में 50 प्रतिशत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति संबंधीदिशानिर्देशको लेकरपरिपत्र जारी किया। इसके अनुसार स्कूल और कक्षाएं शुरू होने के बाद केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन के बजायहाजिरी के लिएवैकल्पिक पद्धति का इस्तेमाल करना होगा।शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को स्कूल में रहने के दौरा मास्क का इस्तेमाल करना जरुरी होगा।अध्यापन सामग्री, कम्प्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर आदि उपकरणों का नियमित सैनिटाइजेशन करना होगा।
शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की स्कूल के प्रवेशद्वार पर थर्मल गन से जांच होगी। जो शिक्षक गांव या दूसरे शहर से यात्रा कर स्कूलों में आते हैं, उनसे कहा गया है कि संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन सेवा की बजाय व्यक्तिगत वाहनों का इस्तेमाल करें।जो शिक्षक लोकल ट्रेन, बस और सार्वजनिक परिवहन सेवा का इस्तेमाल करते हैं उन्हें मास्क पहनने, शारीरिक दूरी के नियमों का विशेष रूप से पालन करने, बार-बार मुंह पर हाथ नहीं लगाने को कहा गया है। मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करके रखना होगा। जिन शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के परिवार का कोई सदस्य कोरोना संक्रमित होगा उन्हें स्कूलआने से छूट मिलेगी।इसके अलावा गर्भवती महिला कर्मचारी, वयोवृद्ध कर्मचारी, दिव्यांग कर्मचारी और इलाज करवाने वाले कर्मचारियों को भी उपस्थिति से छूट दी गई है।ऐसे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिएआसानी से छुट्टी मंजूर करने को कहा गया है।
Created On :   29 Oct 2020 8:13 PM IST