मिलावटी दूध बेचने पर 6 माह की सजा
डिजिटल डेस्क,सतना। दूध में पानी मिलाकर लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोर को अदालत ने 6 महीने की कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मीता पवार जंदेल की अदालत ने आरोपी सुरेश तिवारी पिता रामरूप तिवारी निवासी जिगनहट-लोहरौरा, पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ संदीप कुमार ने पक्ष रखा। पीआरओ अभियोजन हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि 15 मई 2010 को उप संचालक खाद्य एवं औषधी प्रशासन के निर्देश पर खाद्य निरीक्षकों की टीम ने कोठी मोड़ पर आरोपी को दूध बेचते पकड़ा। मौके से जब्ती बनाकर जांच रिपोर्ट मिलने पर आरोपी के विरूद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7/16 का परिवाद पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने मामले में प्रस्तुत अपमिश्रण रिपोर्ट और प्रकरण का सूक्ष्म परिशीलन कर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   29 March 2023 2:31 PM IST