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नौकरी लगाने के नाम 72 लोगों से धोखाधड़ी, महिला की जमानत खारिज
डिजिटल डेस्क जबलपुर। जिला अदालत ने नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली सिविल लाइन्स निवासी महिला अनीता बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कविता दीप खरे ने कहा है कि आरोपी महिला ने कई लोगों से नौकरी के नाम रकम वसूली है। ऐसे मामले में जमानत नहीं दी जा सकती है।
पुलिस के अनुसार फरियादी ब्रजेश पाठक एवं अन्य ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि सिविल लाइन्स निवासी महिला अनीता बघेल ने नौकरी लगाने के नाम पर कई लोगों से धोखाधड़ी की है। फरियादी ब्रजेश पाठक सहित अन्य लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की है। अपर लोक अभियोजक कुक्कू दत्त ने जमानत आवेदन का विरोध किया। फरियादी की ओर से अधिवक्ता आलोक जैन ने तर्क दिया कि महिला ने लगभग 72 लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। सुनवाई के बाद न्यायालय ने जमानत खारिज कर दी है।
Created On :   7 July 2021 10:45 PM IST