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बर्मा के 8 तब्लीगी लौटेंगे अपने देश, हाईकोर्ट से मिली क्लीनचिट
डिजिटल डेस्क, नागपुर। दिल्ली मरकज से नागपुर आए बर्मा (म्यांमार) के नागरिक 8 तब्लीगियों को हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने क्लीनचिट दे दी है। हाईकोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आने पर अब वे सभी अपने वतन लौटने के लिए बेताब है। तब्लीगी जमात नागपुर के सचिव अब्दुल बारी पटेल ने बताया कि नागपुर से दिल्ली के लिए मंगलवार को उन्हें भेजा जाएगा। दिल्ली में दूतावास की कागजी कार्रवाई के बाद वे सभी अपने वतन के लिए रवाना होंगे। दिल्ली मरकज में देश-विदेश से पहुंचे तब्लीगी जमात को लेकर हंगामा व देश में कोरोना फैलाने का आरोप लगाया गया था। दिल्ली से देश के अन्य शहरों में गए तब्लीगियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई।
नागपुर पहुंचे बर्मा (म्यांमार) के 8 तब्लीगियों पर भी पुलिस केस कर उन्हें आमदार निवास के क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया। कोरोना जांच में सभी की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई। 3 अप्रैल से 5 मई तक क्वारेंटाइन रखने के बाद अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर पुलिस को तत्काल चार्जशीट दायर करने के आदेश दिए। अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद तब्लीगियों द्वारा कोरोना संक्रमण फैलाने के पुलिस के दावे को खारिज कर दिया।
कार्ट ने माना कि जो संक्रमित हुए ही नहीं, उनके खिलाफ संक्रमण फैलाने का आरोप कैसे लगाया गया। दूसरा आरोप धर्म का प्रचार करने का था। सरकारी पक्ष इसके कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाने से एफआईआर खारिज कर दी गई। न्यायमूर्ति वी. एम. देशपांडे और न्यायमूर्ति ए. बी. बोरकर की संयुक्त पीठ के सामने यह प्रकरण चला।
Created On :   27 Sept 2020 3:05 PM IST