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महाराष्ट्र में 80 प्रतिशत ऑक्सीजन की आपूर्ति अस्पतालों के लिए जरूरी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते चिकित्सा उपयोग के लिए अब 80 प्रतिशत ऑक्सीजन की आपूर्ति करना बंधनकारक होगा। जबकि 20 प्रतिशत ऑक्सीजन की आपूर्ति औद्योगिक उपयोग के लिए की जा सकेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन उत्पादकों को यह निर्देश दिए हैं। मंगलवार को राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। यह फैसला आगामी 30 जून तक पूरे राज्य में लागू रहेगा। इस फैसले को लागू करने के लिए राज्य स्तर पर स्वास्थ्य आयुक्त और अन्न औषधि प्रशासन आयुक्त को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। जबकि क्षेत्र स्तर पर विभागीय आयुक्त सक्षम प्राधिकारी होंगे।
महामारी नियंत्रण कानून, आपदा प्रबंधन कानून और महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियम के अनुसार यह आदेश जारी किया गया है। इससे राज्य में उत्पादित होने वाला कुल ऑक्सीजन में से 80 प्रतिशत चिकित्सा के इस्तेमाल और 20 प्रतिशत औद्योगिक उपयोग के लिए देना होगा। अस्पतालों को लगने वाले ऑक्सीजन की आपूर्ति में प्राथमिकता देनी होगी। राज्य में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बनाए रखने की दृष्टि से यह फैसला लिया गया है। ऑक्सीजन उत्पादन केंद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन आपूर्ति पर नियंत्रण रखा जाएगा।
Created On :   30 March 2021 9:03 PM IST