नकली रेमडेसिविर बेचने और लगाने वालों पर दर्ज हो हत्या का मुकदमा

A case of murder should be registered against those who sell and impose fake Remedisvir
नकली रेमडेसिविर बेचने और लगाने वालों पर दर्ज हो हत्या का मुकदमा
नकली रेमडेसिविर बेचने और लगाने वालों पर दर्ज हो हत्या का मुकदमा

हाईकोर्ट में सीजे की अध्यक्षता वाली बेंच में दाखिल हुआ आवेदन, आज हो सकती है सुनवाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
मप्र हाईकोर्ट में आवेदन दायर कर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने और मरीजों को लगाने वालों पर हत्या और ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 27 के तहत मुकदमा दर्ज करने की माँग की गई है। इस आवेदन पर बुधवार 19 मई को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डिवीजन बैंच में कोरोना के इलाज को लेकर विचाराधीन मुख्य याचिका के साथ सुनवाई होने की संभावना है। 
अधिवक्ता संजय वर्मा की ओर से हाईकोर्ट में दायर आवेदन में कहा गया है कि हाल ही में नकली रेमडेसिविर बेचने और मरीजों को लगाने के मामले में सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा, देवेश चौरसिया और सपन जैन को गिरफ्तार किया गया है।  पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 274, 275, 308, 420, 120बी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 53 और महामारी अधिनियम 1897 की धारा 7 जैसी मामूली धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आवेदन में कहा गया है कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जाने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। नकली रेमडेसिविर लगने से मृत मरीजों के कई परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी है। इसके बावजूद पुलिस ने आरोपियों पर अभी तक  धारा 302 और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 27 के तहत प्रकरण दर्ज नहीं किया है।
 

Created On :   19 May 2021 2:21 PM IST

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