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हत्या के मामले में दोषी पाये गये अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। रैपुरा थाना क्षेत्र अंर्तगत ग्राम बघवार के समीप जंगल में युवक राजकुमार राय की हत्या के मामले में दोषी पाये गये अभियुक्त को न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पवई द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त नितिन तिवारी पिता पुष्पेन्द्र तिवारी उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम हीरापुर थाना सिमरिया को धारा 302 सहपठित धारा 34 आईपीसी के आरोप में दोषी मानते हुये आजीवन कारावास एवं जुर्माना 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं जुर्माना के व्यतिक्रम पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से सुनाई गई है। प्रकरण एवं फैसले के संबंध में जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया कि मृतक राजकुमार राय के पिता सुखनंदी राय ने घटना के संबंध में थाने में सूचना दी थी कि दिनांक ०५ जून २०२१ को आरोपी नितिन तिवारी और उसका साथी (नाबालिग अपचारिक बालक) उसके पुत्र राजकुमार को मोटर साइकिल से ले गये थे शाम को ४ बजे बघवार के रिश्तेदारों से जानकारी मिली कि उसके पुत्र राजकुमार का शव जंगल में पड़ा है। जिसके बाद वह गांव वालों के साथ मौके पर पहँुचा तो राजकुमार का शव पड़ा हुआ था। जिसके सिर के बीच में पीछे तरफ कान में आँख के नीचे कई जगहों पर गंभीर चोटे थी तथा शरीर खून से लतपथ था तथा उसके कपड़े फटे हुये थे। फरियादी द्वारा अभियुक्त नितिन एवं उनके साथी जो की नाबालिग अपचारिक बालक है पर मिलकर हत्या करने का संदेह बताया गया। घटना प्रकरण में पुलिस द्वारा घटना स्थल पर पहँुचकर मृतक के शव को बरामद कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किये गये। मृतक का पीएम करवाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई। घटना पर आईपीसी की धारा ३०२ सहपठित ३४ के अंर्तगत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुये विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियुुक्त नितिन तिवारी की गिरफ्तारी की गई एवं उसके साथी नाबालिग अपचारिक बालक के विरूद्ध विधि प्रक्रिया का पालन करते हुये प्रकरण में कार्यवाही की गई। प्रकरण की विवेचना करते हुये आईपीसी की धारा ३०२ के तहत अभियुक्त नितिन तिवारी के विरूद्ध न्यायालय ने चालान प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनावाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पवई की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों गवाहों के बयानों तथा बचाव पक्ष को सुनने के बाद न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त नितिन तिवारी को दोषी पाया गया एवं सजा सुनाई गई।
Created On :   12 March 2022 1:36 PM IST