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बांद्रा में मजदूरों को इकट्ठा कर अफवाह फैलाने वाले आरोपी को मिली जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर के बांद्रा कोर्ट ने लॉकडाउन के मजदूरों को इकट्ठा करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी विनय दुबे को 15 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी है। दुबे को पुलिस ने 14 अप्रैल को बांद्रा इलाके में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर बड़ी संख्या में मजदूरों का जमावड़ा इकट्ठा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा आरोपी दुुबे पर झूठी अफवाह फैलाने का भी आरोप था। इस मामले की पिछली सुनवाई के बाद कोर्ट ने दुबे को 28 अप्रैल तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इसके तहत आरोपी दुबे को मंगलवार को कोर्ट में में फिर पेश किया गया। पुलिस के हिरासत आवेदन पर गौर करने के बाद मैजिस्ट्रेट ने दुबे को न्यायायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद दुुबे की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता तनवीर फारुखी ने आरोपी दुुबे को जमानत प्रदान करने का आग्रह किया। जिसका सरकारी वकील ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास मेरे मुवक्किल के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। मेरे मुवक्किल की मजदूरों के जमावड़े से जुड़े मामले में कोई भूमिका नहीं है। इसके अलावा मेरे मुवक्किल ने लोगों से 18 अप्रैल को इकट्ठा होने की अपील की थी। जबकि बांद्रा में लोग 14 अप्रैल को ही इकट्ठा हुए थे। ऐसे में इसके लिए मेरे मुवक्किल को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
वकील का दावा कारोबार से हासिल की है लाखों की यह रकम
अधिवक्ता फारुखी ने कहा कि जहां तक बात पुलिस का मेरे मुवक्किल के खाते में 26 लाख रुपए जमा होने के दावे की है तो पुलिस ने इस रकम की संदिग्धता के संबंध में कोई सबूत नहीं पेश किया है।यह रकम मेरे मुवक्किल ने अपने कारोबार से हासिल की है। इसके अलावा पुलिस पहले ही मेरे मुवक्किल की 14 दिन की हिरासत ले चुकी है। अब पुलिस के पास मेरे मुवक्किल की हिरासत मांगने का कोई अधिकार नहीं है। इन दलीलों को सुनने के बाद मैजिस्ट्रेट ने दुबे को 15 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी।वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी दुबे के खाते में पे टीएम व स्वाइप मशीन के जरिए छोटी-छोटी रकम जमा की गई है।
Created On :   29 April 2020 9:54 AM IST