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संपत्ति के विरूपण पर होगी कार्यवाही
डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार मिश्र ने त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव शांतिपूर्णए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने तथा लोक शांति व्यवस्था, लोक सुरक्षा और लोक संपत्ति की सुरक्षा बनाए रखने के दृष्टिगत म.प्र. संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जिले के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आदेश जारी किया है। इसके फलस्वरूप अब अधिनियम की धारा 3 के तहत संपत्ति स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बगैर सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खडिया, रंग अथवा अन्य किसी पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके विरूपित करने पर जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। इस अधिनियम के तहत दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा और 1 हजार रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। इसी तरह अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रत्येक थाने में लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता भी तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया गया है। दस्ते में पदस्थ कर्मचारी थाना प्रभारी के निर्देशन में कार्य करेंगे। लोक निर्माण विभाग को लोक संपत्ति को विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री दस्ते को उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार द्वारा शासकीय-अशासकीय भवन की दीवालों पर नारे लिखकर विकृत करने, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर झण्डियां लगाने अथवा पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय संपत्ति को विकृत करने पर सुरक्षा दस्ता द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। राजनैतिक दल अथवा चुनाव लडने वाले उम्मीदवार द्वारा निजी संपत्ति को स्वामी की लिखित सहमति के बगैर विरूपित करने पर संपत्ति स्वामी द्वारा थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने पर सुरक्षा दस्ता संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा। थाना प्रभारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा।
Created On :   28 May 2022 3:40 PM IST