न्यायालय के आदेश पर तालाबों की सीमाकंन की होगी कार्यवाही

Action will be taken to demarcate the ponds on the order of the court
न्यायालय के आदेश पर तालाबों की सीमाकंन की होगी कार्यवाही
पन्ना न्यायालय के आदेश पर तालाबों की सीमाकंन की होगी कार्यवाही

डिजिटल डेस्क, पन्ना। नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश दीक्षित द्वारा वर्ष २०१७ में लोक उपयोगी अदालत में आवेदन देकर अनावेदकगणों जिला दण्डाधिकारी पन्ना, अध्यक्ष नगर पालिका पन्ना, मुख्य नगर पालिका अधिकारी पन्ना के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुये मांग की गई थी कि पन्ना जिले के समस्त तालाबों पर व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा हेै। जिससे तालाब सिकुड़ते जा रहे है तालाबों में व्यक्ति शौंच क्रिया करते है तथा मवेशी नहाते हैं नाली आदि का गंदा पानी अपशिष्ट पदार्थ तालाबों आकर मिलता है जिससे तालाबों का स्वच्छ जल प्रदूषित होता है। तालाबों का सीमाकंन कर उसके सीमा चिन्ह बनाये जाये व तालाबों में बाड लगाई जाये जिससे तालाबों का अस्तित्व बचाया जाये। संबंधित प्रकरण को संज्ञान में लेकर अध्यक्ष लोक उपयोगी अदालत द्वारा दिनांक ३१ जनवरी २०१९ को आदेश पारित कर अनावेदगणों से उक्त कार्य को डेढ़ माह में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये थे परंतु लोक उपयोगी अदालत द्वारा जारी किये गये आदेश को अनावेदकगणों द्वारा पालन करने में कोई रूचि नही दिखाई गई जिसके बाद अधिवक्ता राजेश दीक्षित द्वारा दिनांक ०६ दिसंबर २०१९ को न्यायालय में इजराय प्रस्तुत की गई जो कि वर्तमान समय में निराकरण हेतु सुश्री जस्विता शुक्ला व्यवहार न्यायधीश पन्ना में लंबित है।

जिसमें कहा गया है कि अनावेदकगण न्यायालय के आदेश का पालन करने में समयावधि गुजर जाने के बाद भी असफल है जिस कारण अनावेदकगणों से क्षतिपूर्ति के रूप में ०२ लाख २५ हजार रूपये प्रत्येक अनावेदकगण से कुल राशि ०६ लाख ७५ हजार रूपये जमा की जाये। न्यायालय के आदेश दिनांक १० फरवरी २०१९ का पालन अनावेदकगण, मद्यूनगण से कराया जाये तथा उक्त आदेश की संतुष्टि हेतु कार्यवाही की जाये यदि फिर भी संतुष्टि नही होती है तो अनावेदगणों मद्यूनगण को जेल हिरासत अभिरक्षा में भेजकर बिक्री की पूर्ण संतुष्टि कराई जाये। अधिवक्ता राजेश दीक्षित ने बताया कि संबंधित प्रकरण में न्यायायल की चेतावनी के बाद १९५५-५६ के नक्शा खसरा के आधार पर पन्ना के समस्त तालाबों के सीमाकंन कार्य प्रारंभ हो रहा है उक्त कार्य को राजस्व विभाग तहसीलदार पन्ना के द्वारा किया जाना है अधिवक्ता श्री दीक्षित ने जिला पन्ना के समस्त नागरिकों से अपील की है कि वह सीमाकंन के समय पर मौके पर उपस्थित रहे तथ १९५५-५६ के नक्शा खसरा के अनुसार सीमाकंन को देखे इसमें त्रुटि हो तो अपनी बात रखे व तालाबों के रूप में पन्ना की जनता की प्राप्त धरोहर को रखे उन्होने बताया कि तालाबों के सीमाकंन होने के बाद तालबों के सीमाकंन बिन्दुओं पर आरसीसी के कालम बनाये जाने है। ताकि उक्त कालम क्षतिग्रस्त न हो सके व तालाबों के स्थाई सीमा चिन्ह अंकित हो सकें।  


 

Created On :   27 April 2022 3:43 PM IST

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