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फिल्म अभिनेता सुशांत की बहन प्रियंका का रद्द नहीं हुआ मामला, दूसरी बहन को मिली राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की एक बहन प्रियंका के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इंकार कर दिया है। जबकि दूसरी बहन मितु सिंह के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया है। प्रियंका पर अपने भाई की दवा से जुड़ी पर्ची के साथ छेड़ाछाड करने का आरोप था। सोमवरा को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रियंका के खिलाफ मामले में सबूत नजर आ रहे है। जबकि मितु के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को कायम रखने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है। लिहाजा उसे रद्द किया जाता है। खंडपीठ ने कहा कि हमारा यह फैसला प्रियंका सिंह के खिलाफ जांच की राह में कोई अवरोध नहीं पैदा करेगा। जांच एजेंसी अपनी जांच को जारी रखने व अरोपपत्र दायर करने के लिए स्वतंत्र है।
प्रियंका ,मितु और दिल्ली के डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ सात सितंबर 2020 को फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। बांद में मुंबई पुलिस ने इस शिकायत को जांच के लिए सीबीआई के पास भेज दिया था। शिकायत में दावा किया गया था सुशांत की बहनों ने बिना डाक्टर की पर्ची के अपने भाई के लिए दवा खरीदी थी। इसके अलावा दोनों बहनों पर दवाओं के लिए फर्जी पर्ची बनाने का भी आरोप था। सुशांत के अवसाद के उपचार के लिए दवाए उनकी मौत से पहले ली गई थी। गौरतलब है कि 14 जून 2020 को मुंबई में सुशांत की मौत का मामला सामने आया था।
फिल्म अभिनेत्री चक्रवर्ती की ओर से दर्ज की गई शिकायत को रद्द करने की मांग को लेकर सुशांत की दोनों बहनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान सुशांत की बहनों की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने दावा किया था कि उनके मुवक्किल ने टेलिमेडिसिन के जरिए अपने भाई की दवाओं के लिए डाक्टर से परामर्श लिया था। कोरोना महामारी के चलते फिल्म अभिनेता प्रत्यक्ष रुप से डाक्टर के पास नहीं जा सकते थे। इसलिए टेलिमेडिसिन से दवाओं के लिए डाक्टर से परामर्श लिया गया था। वहीं मुंबई पुलिस की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता देवदत्ता कामत ने इस याचिका का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि दवाओं के लिए कोई कोई आनलाइन परामर्श डाक्टर से नहीं लिया गया। है।
वहीं रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश माने शिंदे ने भी याचिका का विरोध किया है।उन्होंने कहा था कि खतरना दवाओं का काकटेल भी सुशांत के मौत की एक वजह हो सकती है। इस तरह से मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने सुशांत की एक बहन मितु के खिलाफ मामला रद्द कर दिया है जबकि दूसरी बहन प्रियंका के खिलाफ दर्ज एफआईआर को कायम रखा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रियंका सिंह के वकील ने कहा हम हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
Created On :   15 Feb 2021 7:00 PM IST